मुंबई / बंबई उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को सात और नौ सितंबर को कंगना रणौत को बृह्नमुंबई महानगरपालिका द्वारा जारी किए गए नोटिस को खारिज कर दिया है। अदालत ने उनके कार्यालय पर की गई तोड़फोड़ को दुर्भावनापूर्ण इरादे से की गई कार्रवाई बताया है। न्यायालय ने यह भी आदेश दिया है कि कार्यालय में की गई तोड़फोड़ के कारण हुए नुकसान का पता लगाने के लिए एक वैल्यूअर को नियुक्त किया जाएगा।
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उच्च न्यायालय का कहना है कि वैल्यूअर अदालत को एक रिपोर्ट सौंपेगा जिसके बाद वह कंगना रणौत को मुआवजा देने का आदेश पारित करेगा। अदालत ने अभिनेत्री से सोशल मीडिया और अन्य लोगों पर टिप्पणी करते हुए संयम बरतने को कहा है।