रिपोर्टर – अरविंद यादव
महासमुंद / छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में पुलिस ने नशे के खिलाफ ताबड़तोड़ मुहीम छेड़ रखी है | इसका नतीजा ये है कि लगातार जिले में नशे के खिलाफ पुलिस को सफलता मिलती जा रही है | ताजा मामला तम्बाकू उत्पाद से जुड़ा है | यहां 72 लाख रूपये के अवैध Gold Stiff सिगरेट के साथ 02 आरोपी को पुलिस ने धर दबोचा है |
पुलिस अधीक्षक महासमुन्द प्रफुल्ल कुमार ठाकुर ने जिलें के समस्त थाना/चैकी प्रभारियों को अवैध गांजा परिवहन, अवैध शराब तस्करी तथा मादक पदार्थो की महासमुन्द जिले के बाॅर्डर पर संघन चेकिंग की कार्यवाही हेतु निर्देशित किया था। जिसके तहत् ओडिशा राज्य से होने वाली अवैध गांजा, अवैध शराब, अवैध धूम्रपान सामग्री आदि की परिवहन को रोकने के लिए सरहदी थाना प्रथारियों द्वारा मुखबीर लगाकर संदिग्ध वाहनों एवं व्यक्तिओं पर नजर रखी जा रही थी | इसी बीच पुलिस को मुखबीर से सूचना मिला कि ओड़िशा से अवैध धूम्रपान सामग्री का परिवहन होने वाला है। थाना कोमखान की टीम क्षेत्र के संभावित जगहो पर बैरिकेट लगाकर संदिग्ध वाहन का पता तलाश कर रही थी |
दिनांक 03.01.2021 को मुखबीर से सूचना मिली की एक ट्रक में अवैध धूम्रपान सामग्री भर पर ओड़िशा से महासमुंद के रास्ते से रायपुर ले जा रहा है। सूचना पर थाना कोमाखान पुलिस की टीम द्वारा त्वरित रूप से अलर्ट होकर संदिग्ध ट्रको पर निगाह रखी जा रही थी, तभी ओड़िशा की ओर से एक EICHER वाहन क्रमांक OD 02 AY 8394 आ रही थी। जिसें ग्राम टेमरी फारेस्ट नाका के पास रोका गया। वाहन में दो व्यक्ति चालक व परिचालक सवारे थें। जिन्होने अपना नाम चालक 1. आलोक प्रधान पिता गतिकृष्ण प्रधान उम्र 28 वर्ष सा. ग्राम खुर्दा थाना खुर्दा जिला खुर्दा, ओडिशा, परिचालक 2. जयदेव शिवचंदन पिता सुखलदेव शिवचंदन उम्र 19 वर्ष ग्राम खुर्दा थाना ढाडीबुरू जिला खुर्दा ओडिशा का होना बताया। दोनो व्यक्तिओं को वाहन से उतार कर तलाशी ली गई तो वाहन में खाली सब्जी कैरेट दिखा कैरेटो को हटाकर देखने पर उसके नीचे सफेद प्लास्टिक बोरियो में भरा हुआ कुछ समान दिखा जिसके बारे में पूछताछ करने पर चालक एवं परिचालक द्वारा संतोषप्रद जवाब न देकर गोल-मोल बाते करने लगे एवं उससे संबंधित कोई दस्तावेज प्रस्तुत नही किये |
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बोरियों को जाॅच करने पर प्रत्येंक बोरी में 02 कार्टुन एवं प्रत्येक कार्टुन में 48 पैकेट तथा 01 पैकेट 25 नग Gold Stiff सिगरेट का डिब्बा होना पाया गया। प्रत्येंक डिब्बा का किमत 50 रूपये है। जुमला 60 बोरी सिगरेट की कीमति 72,00,000/- (बहत्तर लाख) रूपये का होना पाया गया है। वाहन चालक द्वारा ले जा रहे सिगरेट से संबंधित किसी प्रकार का वैध दस्तावेज प्रस्तुत नही कर पाने पर थाना कोमाखान में धारा 102 जौ.फौ. के तहत् जप्ती कार्यवाही की गई है। यह सम्पूर्ण कार्यवाही पुलिस अधीक्षक प्रफुल्ल कुमार ठाकुर के मार्गदर्शन में अति0 पुलिस अधीक्षक मेघा टेम्भुरकर साहू एवं अनु0अधिकारी (पु) लितेश सिंह के निर्देशन में थाना प्रभारी कोमाखान उनि0 उमाकान्त तिवारी, सउनि रनसाय मिरी, आर. संतोष सावंरा के द्वारा की गई है।