बिलासपुर / छत्तीसगढ़ कैडर के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी और कई विभागों में प्रमुख सचिव रह चुके डॉ आलोक शुक्ला को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट बिलासपुर ने अंतरिम राहत देने से इंकार कर दिया है | इस मामले की सुनवाई के बाद अदालत ने ऑर्डर शीट अपनी साइट पर अपलोड कर दी है | इसके मुताबिक याचिकाकर्ता डॉ आलोक शुक्ला ने अदालत से कहा था कि ED का दफ्तर रायपुर में है | लेकिन कोविड-19 के संक्रमण के बावजूद उन्हें पूछताछ के लिए दिल्ली बुलाया जा रहा है | यह उन्हें परेशान करने के लिए किया जा रहा है | याचिकाकर्ता के वकीलों ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में आलोक शुक्ला से दिल्ली में होने वाली पूछताछ को रायपुर स्थानांतरित करने की मांग की थी | इसके लिए उन्होंने कई तर्क भी पेश किये थे | लेकिन कानूनी प्रावधानों का हवाला देते हुए अदालत ने डॉ आलोक शुक्ला को अंतरिम राहत देने से इंकार कर दिया | कानून के जानकार बता रहे है कि कोई भी केंद्रीय जांच एजेंसी मसलन ED , CBI , CBDT या आयकर को अपनी सुविधा अनुसार आरोपी पूछताछ के स्थान तय करने या मामला स्थानांतरित करने के लिए बाध्य नहीं कर सकता | कानून उन्हें इसकी इजाजत नहीं देते | इससे साफ़ है कि आयकर के छापे हो या फिर ED की दबिश के दिल्ली से संचालित मामले , आरोपियों को वहां अपनी मौजूदगी दर्ज करानी होगी | पढ़े ऑर्डर शीट