नई दिल्ली / अब ट्रेनों में सफर करने वाले यात्रियों को नए नियमों का भी सामना करना पड़ेगा। रेलवे ने अपने नियमों में बदलाव किया है। लिहाजा कई बार जानकारी के अभाव में भी यात्रियों को आर्थिक मार पड़ सकती है। अब कंफर्म टिकट वाले यात्रियों की ट्रेन मिस होने पर उनका पूरा पैसा डूब जाएगा। रेलवे प्रशासन ऐसे यात्रियों को कोई रिफंड नहीं करेगा। इतना ही नहीं, कंफर्म टिकट वाले यात्रियों को इस स्थिति में रिफंड प्राप्त करने के लिए आवेदन अर्थात टीडीआर फाइल करने की पात्रता भी नहीं होगी। हालाँकि समय-समय पर रेलवे अपने रिफंड नियमों में बदलाव करता है, लेकिन इस बार उसने साफ कर दिया है कि बगैर पूर्व सूचना के रिफंड नहीं मिलेगा।
रेलवे प्रशासन ने अपनी वेबसाइट को अपडेट करते हुए पूरी जानकारी को नए सिरे से अपलोड की है। रेलवे अफसरों का कहना है कि यात्रियों को जागरूक करने पीआरएस व जनरल टिकट काउंटरों में भी नियमों से संबंधित पोस्टर व बैनर लगाए जाएंगे। उनके मुताबिक कंफर्म टिकट वाले यात्री अब चार घंटा पहले तक ही टिकट कैंसिल करा सकते है। अर्थात जिन यात्रियों के पास कंफर्म टिकट है और वे सफर करना नहीं चाहते हैं, तो उन्हें ट्रेन के प्रस्थान समय से चार घंटा पहले ही अपने टिकट को कैंसिल कराना अनिवार्य है। इसके बाद ही ऐसे यात्रियों को कैंसिलेशन रिफंड मिल सकेगा। अन्यथा चार घंटे से अधिक वक्त होने पर टिकट कैंसिल करने वाले यात्री का पूरा पैसा डूब जाएगा। ऑनलाइन और पीआरएस, दोनों ही माध्यम से बुक हुई रिजर्व टिकटों पर यह नियम लागू होगा।
वेटिंग टिकट वाले यात्रियों को भी अब नए नियम का पालन करना होगा। पीआरएस काउंटर से टिकट लेने वालों को यात्रियों को अब ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। उनके वेटिंग टिकट को ट्रेन प्रस्थान के समय से आधे घंटे पहले तक ही टिकट रद्द कराने की सुविधा दी गई है।चूंकि ऑनलाइन वेटिंग टिकट चार्ट बनने के बाद खुद ही कैंसिल हो जाता है। लेकिन काउंटर से टिकट लेने वाले यात्रियों को कैंसिलेशन की प्रक्रिया खुद ही करनी पड़ती है। लिहाजा अपनी रकम बचाने के लिए ऐसे यात्रियों को सतर्क रहना होगा।