दिल्ली / अब कोरोना संक्रमण के एक-दो मामले आने पर दफ्तर या संस्था को बंद नहीं किया जा सकता | इसके पूर्व किसी भी कर्मी के कोरोना संक्रमित पाए जाने पर कार्यालय बंद करना होता था | केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कार्यालयों में कोरोना वायरस संक्रमण के प्रसार की रोकथाम के मद्देनजर नई मानक संचालन प्रक्रिया जारी की है। इसके तहत अगर संक्रमण के एक या दो मामले सामने आते हैं तो केवल उतने ही भाग को सैनिटाइज करने की आवश्यकता पड़ेगी, जहां पिछले 48 घंटे में मरीज की गतिविधियां रही हों।
एसओपी के मुताबिक, सैनिटाइज करने के बाद कार्यालय शुरू किया जा सकता है। मंत्रालय ने कहा कि अगर कार्यस्थल पर कई मामले सामने आते हैं तो पूरी इमारत अथवा ब्लॉक को सैनिटाइज करने की प्रक्रिया करनी होगी | उसके बाद ही कार्य शुरू किया जा सकता है।
यह भी कहा गया है कि निषिद्ध जोन में रहने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को इस बारे में अपने वरिष्ठ अधिकारी को सूचित करना चाहिए | यहीं नहीं जब तक क्षेत्र निषिद्ध जोन की श्रेणी से बाहर नहीं हो, तब तक कार्यालय नहीं जाना चाहिए। साथ ही ऐसे कर्मचारियों को घर से ही कार्य करने की अनुमति दी जानी चाहिए।