बड़ी खबर : कोरोना को लेकर सरकार ने जारी की नई गाइडलाइन्स, कंटेनमेंट जोन में बढ़ेगी सख्ती, केंद्र ने राज्यों से कहा- संक्रमण रोकने के लिए पाबंदी लगा सकते हैं, पर लॉकडाउन के लिए लेनी होगी अनुमति

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नई दिल्ली / कोरोना के कई राज्यों में तेजी से बढ़ते मामलों के बीच केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने बुधवार को कंटेनमेंट, सर्विलांस, सतर्कता को लेकर नई गाइडलाइन्स जारी की है | इसमंल कहा गया है कि राज्य और केन्द्र शासित प्रदेशों को कंटेनमेंट जोन में कड़ाई के साथ नियमों को लागू करना होगा | केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से जारी गाइडलाइन 1 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर 2020 तक प्रभावी रहेगी |

दिशानिर्देशों के मुताबिक, कंटेनमेंट जोन में केवल आवश्यक गतिविधियों की अनुमति होगी। स्थानीय जिला, पुलिस और नगरपालिका अधिकारी यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होंगे कि निर्धारित उपायों का कड़ाई से पालन किया जाए। राज्य/ केन्द्र शासित प्रदेश सरकार संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित करेंगे।मंत्रालय का मुख्य फोकस कोरोना के संक्रमण पर पाए गए काबू को मजबूत करना है।

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कुछ राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों में हाल में मामलों में बढ़ोतरी के चलते इस बात पर जोर दिया जाता है कि सावधानी बरतने की जरूरत है। गृह मंत्रालय की तरफ से जारी बयान में यह कहा गया है कि सर्विलांस टीम घर-घर जाकर सर्विलांस करेगी और कोविड-19 मरीजों का उपचार सुविधाओं के साथ फौरन आइसोलेशन सुनिश्चित की जाएगी. केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों को कोरोना महामारी की रोकथाम के लिए स्थानीय स्तर पर नाइट कर्फ्यू समेत प्रतिबंधों को लगाने की इजाजत दे दी है | हालांकि, राज्यों की तरफ से बिना केन्द्र सरकार की सलाह-मशविरा के कंटेनमेंट जोन के बाहर स्थानीय लॉकडाउन लगाने की इजाजत नहीं होगी | राज्य से यह भी कहा गया है कि वे कार्यस्थलों पर सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित कराएं |