रायपुर / पूर्व IAS बीएल अग्रवाल की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है | गिरफ्तारी के बाद ED ने और 27.86 करोड़ की संपत्ति अटैच कर ली है। इससे पहले भी ईडी ने पूर्व IAS की 35.49 करोड़ की संपत्ति जब्त की थी। भ्रष्टाचार के मामले में ईडी ने इसी महीने 9 नवंबर को पूर्व IAS बाबूलाल अग्रवाल को रायपुर से गिरफ्तार किया था, जिसके बाद उन्हें 5 दिसंबर तक के लिए न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। भ्रष्टाचार, फर्जी तरीके से ब्लैक मनी को व्हाईट मनी बनाने, सीबीआई को घूस देने, आय से अधिक संपत्ति मामले समेत कई अन्य आरोपों में घिरे बाबूलाल अग्रवाल एक दर्जन से ज्यादा धाराओं पर अलग-अलग केस रजिस्टर्ड हैं।
ईडी द्वारा इस संबंध में जारी प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया है कि बाबूलाल अग्रवाल के खिलाफ आपराधिक कदाचार और धोखाधड़ी से संबंधित मामलों में धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (PMLA) के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की गई है. बाबूलाल अग्रवाल की कुर्क की गई संपत्ति में प्लांट एंड मशीनरी, बैंक खातों में शेष राशि और बाबू लाल अग्रवाल और उनके परिवार के सदस्यों की अचल संपत्तियां शामिल हैं |
ED द्वारा जारी विज्ञप्ति में बताया गया है कि छत्तीसगढ़ में एन्टी करप्शन ब्यूरो द्वारा बाबूलाल अग्रवाल के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम, 1988 के तहत अपराध दर्ज किया गया था.इसी एफआईआर के आधार पर ईडी ने पीएमएलए के प्रावधानों के तहत जांच शुरू की थी, जिसमें बाबूलाल अग्रवाल और उनके परिवार के सदस्यों द्वारा अर्जित की गई अनुपातहीन संपत्ति का खुलासा किया गया. आयकर विभाग द्वारा फरवरी 2010 में बाबूलाल अग्रवाल के परिसर में उनके सीए सुनील अग्रवाल और उनके परिवार के सदस्यों पर छापेमार कार्रवाई की थी.इसके बाद सीबीआई द्वारा आरोप पत्र के बाद बाबूलाल अग्रवाल के खिलाफ 3 और एफआईआर दर्ज की गई थी |
आरोय है कि खरोरा के 400 ग्रामीणों के नाम पर फर्जी तरीके से खाते खोलवाकर उनमें पैसे जमा कराये गये ताकि भ्रष्टाचार की कमाई को व्हाईट मनी बनाया जा सके। 13 फर्जी कंपनियां भी खोलकर पैसे के वारे-न्यारे किये गये। इस बार जो 27 करोड़ से ज्यादा की संप्ति अटैच की गयी है। उनमें 26 करोड़ 16 लाख रुपये प्लांट और मशीनरी, 20 लाख से ज्यादा रूपये 291 बैंक खाते के हैं सहित अन्य अलग-अलग एकांउट और जमीन को जब्त किया गया है।