नई दिल्ली / दिल्ली उच्च न्यायालय ने व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी पर सुनवाई करते हुए आज कहा कि फोन में व्हाट्सएप डाउनलोड करना अनिवार्य नहीं है, ये स्वैच्छिक है। Whatsapp की नई Privacy Policy विवाद के बीच इस पर दिल्ली हाईकोर्ट में आज एक बार फिर सुनवाई हुई। इससे पहले हुई सुनवाई के दौरान टिप्पणी करते हुए कोर्ट ने कहा था कि अगर व्हाट्सऐप व्हाट्सऐप की नई पॉलिसी से किसी की निजता का हनन हो रहा है।
‘बड़ी खबर : व्हाट्सएप प्राइवेसी पॉलिसी पर चला अदालत का डंडा, यूजर्स के हक़ में दिल्ली हाईकोर्ट, कहा- एप डाउनलोड करना जरूरी नहीं, अपनी मर्जी है, अदालत के रुख से करोड़ों यूजर्स ने ली राहत की साँस
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