Karnataka Dog Bite Compensation: डॉग बाइट के मामलों ने आम लोगों की सुरक्षा को लेकर बड़ा समस्या खड़ी कर दी है. सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले में चिंता जाहिर की है. उच्चतम न्यायालय ने डॉग्स के वैक्सीनेशन के लिए राज्यों को आदेश दिया था. इस बीच कर्नाटक सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. राज्य सरकार ने डॉग बाइट से पीड़ितों को मुआवजा देने का ऐलान किया है.
मृतकों के परिजनों को मिलेंगे 5 लाख रुपये
कर्नाटक सरकार ने कुत्तों के काटने से मरने वालों के परिजनों को 5 लाख रुपये देने का ऐलान किया है. इसके साथ ही डॉग बाइट, काटने के बाद काला निशान होने पर या कई बार काटने की स्थिति में सरकार 5 हजार रुपये का मुआवजा सरकार देगी. इसके अलावा पीड़ितों को 3500 रुपये और सुवर्णा आरोग्य सुरक्षा ट्रस्ट को 1500 रुपये का भुगतान किया जाएगा.
हरियाणा सरकार भी देती है मुआवजा
कर्नाटक सरकार से पहले हरियाणा ने भी सितंबर में कुत्ते के काटने पर मुआवजा देने का ऐलान किया था. राज्य सरकार द्वारा तय न्यूनतम राशि 10 हजार रुपये है, जो प्रति दांत (डॉग बाइट) निर्धारित होगी. शरीर में र 0.2 सेमी घाव होने पर 20 हजार रुपये दिया जाएगा. मुआवजा राशि सीधे पीड़ितों तक पहुंचे, इसके लिए हरियाणा के हर जिले में समिति का गठन किया गया है.
क्या कहते हैं आंकड़ें?
देश भर में साल 2024 में 37 लाख डॉग बाइट के मामले दर्ज हुए थे. रेबीज की वजह से 54 मौतें हुई थीं. पशुपालन मंत्रालय के डाटा के अनुसार साल 2024 में महाराष्ट्र और तमिलनाडु में 4.80 लाख, गुजरात में 3.90 लाख, कर्नाटक में 3.60 लाख, बिहार में 2.60 लाख और केरल में 1.10 लाख मामले सामने आए.
सुप्रीम कोर्ट के आदेश में क्या?
कुत्तों की नसबंदी की जाए, डीवार्मिंग और वैक्सीनेशन भी किया जाए.
कुत्तों की निगरानी रखने की जिम्मेदारी नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद की होगी.
स्कूलों, अस्पतालों आदि के आसपास ऊंची दीवार या बाड़ लगाई जाए.
रेबीज से संक्रमित या आक्रामक कुत्तों की उचित व्यवस्था की जाए.
सार्वजनिक स्थानों पर कुत्तों को खाना ना दिया जाए.
