नई दिल्ली। अहमदाबाद विमान हादसे के बाद डीजीसीए ने उड़ान सुरक्षा को लेकर कड़ा रुख अपनाया है। सख्त कार्रवाई करते हुए नियामक संस्था ने एअर इंडिया के डिवीजनल वाइस प्रेसिडेंट सहित तीन वरिष्ठ अधिकारियों को क्रू शेड्यूलिंग और रोस्टरिंग से जुड़ी सभी जिम्मेदारियों से हटाने का निर्देश जारी किया है। यह कदम विमानन सुरक्षा मानकों में लापरवाही को लेकर उठाया गया है, जिससे एयरलाइन इंडस्ट्री में सख्ती का संदेश गया है।DGCA ने जारी किए आदेश
नागरिक विमानन महानिदेशालय (DGCA) ने आज 20 जून को एअर इंडिया को सख्त निर्देश जारी करते हुए तीन वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ तुरंत अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू करने को कहा है। इन अधिकारियों में एयरलाइन का एक डिवीजनल वाइस प्रेसिडेंट भी शामिल है। DGCA ने एयर इंडिया को 10 दिनों के भीतर पूरे मामले पर विस्तृत रिपोर्ट सौंपने का आदेश भी दिया है, जिससे यह मामला अब और गंभीर होता दिख रहा है।
एयर इंडिया पर गंभीर लापरवाही का आरोप
डीजीसीए ने एयर इंडिया पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा है कि फ्लाइट क्रू की शेड्यूलिंग, आराम संबंधी नियमों और लाइसेंसिंग प्रक्रियाओं में कई बार अनदेखी की गई। यह खुलासा तब हुआ जब एयरलाइन ने अपनी क्रू और फ्लाइट मैनेजमेंट के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले एआरएमएस (एयर रूट मैनेजमेंट सिस्टम) से सीएई प्रणाली में बदलाव किया और इसकी समीक्षा की गई। एआरएमएस एक उन्नत सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म है, जिसका इस्तेमाल एयरलाइन ऑपरेशंस, क्रू रोस्टरिंग और उड़ान योजनाओं को व्यवस्थित करने के लिए किया जाता है। समीक्षा में सामने आया कि संचालन में बार-बार की गई चूक सुरक्षा और नियमों के लिहाज से चिंताजनक है।डीजीसीए ने एअर इंडिया को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा है कि हालिया समीक्षा में गंभीर लापरवाहियों का खुलासा हुआ है। जांच में पता चला कि चालक दल की समय-सारणी, अनुपालन की निगरानी और आंतरिक जवाबदेही में बड़े पैमाने पर खामियां रही हैं। सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि इतनी गंभीर चूकों के बावजूद जिम्मेदार वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ कोई सख्त अनुशासनात्मक कदम नहीं उठाया गया। रिपोर्ट में यह भी सामने आया है कि कुछ अधिकारी गैर-अनुमोदित और अनियमित चालक दल की जोड़ी, आवश्यक लाइसेंसिंग प्रक्रियाओं और नवीनता मानकों के उल्लंघन में शामिल पाए गए, साथ ही समय निर्धारण और निरीक्षण में भी विफल रहे। डीजीसीए ने सख्त चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर भविष्य में इस तरह का कोई उल्लंघन सामने आया, तो एअर इंडिया को लाइसेंस निलंबन और परिचालन प्रतिबंध जैसे कठोर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं।
एकाउंटेबल मैनेजर को कारण बताओ नोटिस जारी
नागरिक विमानन महानिदेशालय (DGCA) ने एअर इंडिया के एकाउंटेबल मैनेजर को कारण बताओ नोटिस जारी कर कड़ी जवाबदेही तय की है। नोटिस में बताया गया है कि 16 और 17 मई 2025 को बेंगलुरु से लंदन जाने वाली फ्लाइट AI133 दो बार 10 घंटे की अधिकतम उड़ान समय सीमा का उल्लंघन करते हुए संचालित की गईं। DGCA ने इस गंभीर चूक पर नाराज़गी जताते हुए संबंधित अधिकारी से सात दिनों के भीतर जवाब मांगा है कि आखिर क्यों न इस उल्लंघन को लेकर उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की जाए।एयर इंडिया ने तुरंत लागू कर दिया आदेश
डीजीसीए के निर्देश के बाद एयर इंडिया ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आदेश को लागू कर दिया है। एयरलाइन ने कहा कि, उसने नियामक के दिशानिर्देशों को पूरी तरह स्वीकार करते हुए सुरक्षा मानकों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। अब एयर इंडिया के मुख्य परिचालन अधिकारी सीधे एकीकृत परिचालन नियंत्रण केंद्र (IOCC) की निगरानी करेंगे। कंपनी ने भरोसा दिलाया है कि सुरक्षा प्रोटोकॉल और मानक संचालन प्रक्रियाओं का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जाएगा।
