नई दिल्ली : RBI : भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने विभिन्न नियमों के उल्लंघन के कारण 4 सहकारी बैंकों पर 44 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. जिन बैंकों पर जुर्माना लगाया गया है उनके नाम इस प्रकार हैं- तमिलनाडु स्टेट एपेक्स को-ऑपरेटिव बैंक, बॉम्बे मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक, जनता सहकारी बैंक और बारां नागरिक सहकारी बैंक. इनमें से सबसे अधिक 16 लाख रुपये का जुर्माना चेन्नई स्थित तमिलनाडु स्टेट एपेक्स को-ऑपरेटिव बैंक पर लगा है.
आरबीआई ने सोमवार को जारी विज्ञप्ति में कहा, बॉम्बे मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक पर 13 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है. बकौल आरबीआई, बैंक निर्धारित समय के भीतर जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता कोष (डीईएएफ) में तय पैसों को ट्रांसफर करने में विफल रहा और उसे देरी से स्थानांतरित किया. बैंक ने एक अन्य प्रेस रिलीज में कहा, पुणे स्थित जनता सहकारी बैंक पर ‘जमा पर ब्याज दर’ के निर्देशों का पालन नहीं करने को लेकर 13 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है.
तमिलनाडु स्टेट एपेक्स पर जुर्माना क्यों
तमिलनाडु स्टेट एपेक्स को-ऑपरेटिव बैंक पर भी उसी कारण से जुर्माना लगा है जिस वजह से बॉम्बे मर्केंटाइल पर लगाया गया है. इसके साथ ही बैंक निर्धारित समयसीमा के भीतर धोखाधड़ी की सूचना नाबार्ड को देने में भी विफल रहा और देरी से इसकी सूचना दी. वहीं, राजस्थान के बारां स्थित बारां नागरिक सहकारी बैंक पर दो लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है.
क्या होगा इसके ग्राहकों पर असर
बैंकों पर कार्रवाई के बाद बड़ा सवाल उठता है कि क्या इससे बैंक के ग्राहकों पर कोई असर होगा. आरबीआई ने इसे लेकर भी स्थिति साफ कर दी है.आरबीआई ने कहा है कि इन बैंकों पर मानदंडों की अनदेखी के लिए जुर्माना लगाया है. हालांकि, इसका इन बैंकों के ग्राहकों द्वारा किये जा रहे लेनदेन पर कोई असर नहीं होगा.