Friday, September 20, 2024
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7th Pay Commission: दीपावली से पूर्व केंद्र सरकार ने पेंशनधारकों को दी सौगात! महंगाई राहत बढ़ाने को लेकर नोटिफिकेशन जारी

दिल्ली : डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है। इसमें महंगाई राहत को बढ़ाकर 34 फीसदी से 38 फीसदी कर दिया गया है. त्योहारों के सीजन पर 1 करोड़ से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारकों को राहत देते हुए 28 सितंबर, 2022 को महंगाई भत्ता बढ़ाने का ऐलान किया था.

इसके बाद  डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर ने ऑफिस मेमोरेंडम के जरिए महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी के आदेश को लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. उसने कहा है कि महंगाई राहत को बढ़ाकर 34 फीसदी से 38 फीसदी कर दिया गया है. 8 अक्टूबर, 2022 को डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर ने ऑफिस मेमोरंडम जारी कर ट्वीट के जरिए बताया कि राष्ट्रपति को ये फैसला लेते हुए हर्ष हो रहा है कि केंद्र सरकार के पेंशन धारकों / फैमिली पेंशनर्स के महंगाई राहत को एक जुलाई, 2022 से  34 फीसदी से बढ़ाकर 38 फीसदी किया जाता है। 

दरअसल , महंगाई राहत साल में दो बार मार्च और सितंबर महीने में घोषित किया जाता है. पेंशनर्स पोर्टल के मुताबिक, जनवरी फरवरी महीने में महंगाई राहत बीते वर्ष के दिसंबर महीने के महंगाई राहत के दर के आधार पर तय किया जाता है.

इस तरह से जुलाई अगस्त में तय किया जाने वाला महंगाई राहत जून महीने में दिए जाने वाले महंगाई राहत के दर के आधार पर तय होता है. डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर के ओएम हर मामले में कितना महंगाई राहत का भुगतान किया जाना है ये तय करने की जिम्मेदारी पेंशन देने वालें अथॉरिटी के अलावा सरकारी बैंकों की होगी. सातवें वेतन आयोग 2016 जब लागू हुआ इसके बाद से महंगाई राहत 2 फीसदी से बढ़ाकर अब 38 फीसदी किया गया है.

नए आदेश से केंद्र सरकार के सिविलियन पेंशनर्स/ फैमिली पेंशनर्स के अलावा केंद्र सरकार के पेंशनर्स जो सार्वजनिक उपक्रम या ऑटोनोमस बॉडी में तैनात किए गए हों , ऐसे पेंशनर्स जिन्हें प्रोविजनल पेंशन दिया जा रहा हो , रेलवे पेंशनर्स/फैमिली पेंशनर्स ऑल इंडिया सर्विस पेंशनर्स , आर्म्ड फोर्सेज पेंशनर्स, सिविलियन पेंशनर्स जिन्हें डिफेंस सर्विस एस्टीमेट से भुगतान किया जाता है ,पर  महंगाई राहत में बढ़ोतरी लागू होगी।

इसके अलावाबर्मा सिविलियन पेंशनर्स. फैमिली पेंशनर्स या पेंशनर्स के अलावा बर्मा/पाकिस्तान से विस्थापित सरकारी पेंशन भोगियों  जिनके संबंध में इस विभाग के दिनांक 11.09.2017 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 23/3/2008-पी एंड पीडब्लू (बी) के तहत आदेश जारी किए गए हैं को भी फ़ायदा मिलेगा। 

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