पुलिस भर्ती पर लगी रोक हटी , हाईकोर्ट ने दिया फैसला , कोर्ट ने मामले में लगाई गई सभी याचिका की ख़ारिज |  

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बिलासपुर / छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने पुलिस भर्ती में लगी रोक को हटा दिया है |  इसके साथ ही 2259 पदों पर भर्ती का रास्ता साफ हो गया है | सरकार ने 2259 आरक्षकों की भर्ती प्रक्रिया को निरस्त करके नई प्रक्रिया अपनाई थी। इसके खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। पिछले दिनों लगातार बहस के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। शासन ने उस भर्ती को नरिस्त करने के अपने तर्क दिए। याचिकाकर्ताओं की तरफ से भर्ती को यथावत रखने की मांग की गई थी। 

छत्तीसगढ़ पुलिस के लिए 2017 में 2259 पदों पर भर्ती का विज्ञापन निकाला गया था | भर्ती की प्रक्रिया जारी थी कि सूबे में सत्ता परिवर्तन हो गया | परीक्षा परिणाम के इंतजार में बैठे उम्मीदवारों को तब झटका लगा था जब सरकार ने भर्ती निरस्त कर नए सिरे से नियमों में संशोधन कर भर्ती प्रक्रिया को चालू कर दिया था | इसे लेकर आशीष सिंह ,परमेश्वर यादव ने अन्य साथियों के साथ मिलकर 41 याचिकाएं दायर की थीं। याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने नई भर्ती के विज्ञापन प्रक्रिया पर रोक लगा दी थी | मामले में गुरुवार को सुनवाई करते हुए जस्टिस गौतम भादुड़ी की कोर्ट ने सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया |