देश के सबसे पुराने केस में से एक अयोध्या विवाद पर फैसला आ गया है | चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अगुवाई में संवैधानिक पीठ ने फैसला सुनाते हुए निर्मोही अखाड़ा और शिया वक्फ बोर्ड का दावा खारिज कर दिया है | अयोध्या में रामजन्मभूमि न्यास को विवादित जमीन दी गई है | साथ ही मुस्लिम पक्ष को अलग जगह जमीन देने का आदेश दिया गया है | सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को ट्रस्ट बनाने का आदेश दिया है |
फैसले की बड़ी बातें
अयोध्या पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला, मंदिर का रास्ता साफ
विवादित जमीन रामजन्मभूमि न्यास को मिलेगी
सुन्नी वक्फ को 5 एकड़ वैकल्पिक जमीन मिलेगी
निर्मोही अखाड़े और शिया वक्फ बोर्ड का दावा खारिज
पक्षकार गोपाल विशारद को मिला पूजा-पाठ का अधिकार
तीन महीने में केंद्र सरकार करेगी मंदिर ट्रस्ट का गठन
राम मंदिर निर्माण की रूपरेखा तैयार करेगा नया ट्रस्ट
मुस्लिम पक्ष को जमीन देने की जिम्मेदारी योगी सरकार की
आस्था और विश्वास पर नहीं, कानून के आधार पर फैसला
अयोध्या विवाद पर सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने फैसला सुनाया |
इस पीठ में चीफ जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस एसए बोबडे, जस्टिस धनंजय यशवंत चंद्रचूड़, जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस अब्दुल नज़ीर ने फैसला सुनाया. खास बात है कि यह फैसला पांचों जजों की सर्वसम्मति से सुनाया गया है |