नई दिल्ली. ऑल्ट न्यूज के सह संस्थापक मोहम्मद जुबैर ने सुप्रीम कोर्ट से अपनी याचिका पर जल्द सुनवाई की मांग की है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह इस मामले की सुनवाई कर रही संबंधित पीठ के समक्ष इस मामले में जल्द सुनवाई की मांग करे, जो सीतापुर में दर्ज एफआईआर के मामले की सुनवाई कर रही है.
ऑल्ट न्यूज के सह संस्थापक मोहम्मद जुबैर ने उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा अपने खिलाफ दर्ज की गईं 6 एफआईआर को रद्द करने की भी मांग की है. जुबैर ने अपने खिलाफ जांच के लिए गठित एसआईटी (SIT) की संवैधानिकता को भी चुनौती दी है. गौरतलब है कि ऑल्ट न्यूज के सह संस्थापक मोहम्मद जुबैर के खिलाफ मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, सीतापुर, लखीमपुर और हाथरस में छह एफआईआर दर्ज हैं.
ऑल्ट न्यूज के सह संस्थापक मोहम्मद जुबैर ने अपनी याचिका में इन एफआईआर की तफ्तीश के लिए एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी एसआईटी के गठन का भी विरोध किया है. यूपी सरकार ने हाल ही में यूपी पुलिस के महानिरीक्षक यानी आईजी की अगुआई में इन सभी मामलों की जांच के लिए एक एसआईटी गठित करने का ऐलान किया है.
गौरतलब है कि सीतापुर के एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ऑल्ट न्यूज के सह संस्थापक मोहम्मद जुबैर को 8 जुलाई को राहत दी थी. सुप्रीम कोर्ट ने सीतापुर के मामले में ऑल्ट न्यूज के सह संस्थापक मोहम्मद जुबैर को सशर्त केवल 5 दिनों की अंतरिम जमानत दी थी. सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ऑल्ट न्यूज के सह संस्थापक मोहम्मद जुबैर सीतापुर मजिस्ट्रेट के अधिकार क्षेत्र से बाहर नहीं जाएंगे. सुप्रीम कोर्ट ने ऑल्ट न्यूज के सह संस्थापक मोहम्मद जुबैर को ये भी निर्देश दिया था कि वे संबंधित मामले के बारे में कोई भी नया ट्वीट नहीं करेंगे. ऑल्ट न्यूज के सह संस्थापक मोहम्मद जुबैर के सशर्त दी गई जमानत में सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा था कि वे बेंगलुरु या कहीं भी मामले से संबंधित सबूतों से छेड़छाड़ की कोशिश नहीं करेंगे.
