छत्तीसगढ़ में सभी प्राइवेट हास्पीटल व नर्सिंग होम सरकार के हवाले , प्रशासन ने अपने कब्जे में लिया , कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के  मद्देनजर सरकारी-गैर सरकारी अस्पतालों का संचालन प्रशासन के हाथों में , आदेश जारी

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रायपुर / छत्तीसगढ़ में कोरोना के फैलते संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार ने तमाम निजी अस्पतालों और नर्सिंग होम का संचालन अपने हाथों में ले लिया है | राज्य सरकार ने इसके लिए आदेश जारी कर निजी अस्पतालों को प्रशासन का सहयोग करने के लिए निर्देशित किया है | दरअसल प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 5 नये मरीज मिलने के बाद राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लिया है।

प्रदेश के सभी प्राइवेट हास्पीटल व नर्सिंग होम को टेकओवर करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है | दरअसल आपातकालीन स्थिति में राज्य सरकार को ये अधिकार होता है कि वो नर्सिंग होम्स व प्राइवेट हास्पीटल को अधिग्रहित कर ले। राज्य सरकार ने ये कदम प्रदेश में कोरोना के मद्देनजर संभावित संक्रमण के बढ़ने की स्थिति को देखते हुए लिया है।

इस आदेश के बाद छत्तीसगढ़ पब्लिक हेल्थ एक्ट 1949 की धारा 50 और 51 के तहत छत्तीसगढ़ में कोरोना को प्रदेश सरकार ने संक्रामक रोग घोषित किया है। राज्य सरकार अब अधिगृहित किये गये अस्पतालों में हालात के मद्देनजर बेडों के विस्तार, उपचार की व्यवस्था, आइसोलेशन सहित अन्य व्यवस्थाएं करा सकती है।

दरअसल राज्य में पिछले 24 घंटे में जिस तरह मरीज की संख्या बढ़कर 1 से 6 हुई है |  राज्य सरकार को आशंका है कि राज्य में आने वाले दिनों कोरोना पाजेटिव मरीज और भी मिल सकते हैं, लिहाजा सरकार अपने स्तर से तैयारियों में जुटी है ताकि अस्पताल में बिस्तर, उनके लिए वेंटिलेटर, डाक्टर व नर्सों की कमी ना हो। अस्पताल के अधिग्रहण का मतलब ये है कि हास्पीटल के सभी डाक्टर, नर्स और उस अस्पताल में मौजूद संसाधनों का सरकार कभी भी और किसी भी तरह से उपयोग कर सकेगी। सरकार के इस कदम को संक्रमण के खिलाफ एक मुहीम के रूप में देखा जा रहा है |