नई दिल्ली. अगस्ता वेस्टलैंड घोटाला में सीबीआई ने आरोपी क्रिश्चियन मिशेल जेम्स की जमानत याचिका का विरोध किया है. सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब दाखिल करते हुए कहा है कि मिशेल की जमानत याचिका खारिज की जानी चाहिए. बता दें कि सीबीआई और ईडी दोनों ने जमानत याचिका का विरोध किया है. जेम्स को दिसंबर 2018 में दुबई से प्रत्यर्पित किया गया था और बाद में दो जांच एजेंसियों द्वारा गिरफ्तार किया गया था.
सबीआई की दलील है कि वो सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकता है और गवाहों को प्रभावित कर सकता है. एजेंसी के मुताबिक जांच में सहयोग करने को लेकर मिशेल कोर्ट में झूठे दावे कर रहा है. सीबीआई ने ये भी कहा कि वो इटली और भारत दोनों में कानून की प्रक्रिया से फरार हो गया था.
