आखिरकर नप गया छत्तीसगढ़ का बलात्कारी पाठक, सरकार ने किया निलंबित , बलात्कार के आरोपी कलेक्टर के खिलाफ दफा 376 का अपराध पंजीबद्ध होने के बाद हरकत में आई सरकार , चीफ सिकरेट्री ने दिए उच्च स्तरीय जांच के आदेश , गिरफ्तारी की लटकी तलवार

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रायपुर / बलात्कार मामले में फंसे जांजगीर के तत्कालीन कलेक्टर IAS जनक पाठक को निलंबित कर दिया गया है | राज्य सरकार के निर्देश पर जांजगीर के पूर्व कलेक्टर जनक पाठक पर पहले रेप का प्रकरण दर्ज किया गया और उसके बाद उन्हें निलंबन करने की कार्रवाई की गयी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस प्रकरण में चीफ सिकरेट्री आरपी मंडल को उच्च स्तरीय जांच के भी आदेश दिये हैं।

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उधर अपराध पंजीबद्ध होने के बाद पीड़ित युवती का मेडिकल टेस्ट और अन्य साक्ष्यों के संग्रहण में पुलिस जुटी हुई है | पीड़ित द्वारा पेश किये गए इलेक्ट्रानिक सबूतों को जांच प्रक्रिया में शामिल किया गया है | बुधवार को पीड़ित महिला ने अपने पति के साथ उपस्थित होकर तत्कालीन कलेक्टर के खिलाफ FIR दर्ज कराई थी |

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उसने बताया था कि कलेक्टर ने 15 मई को उसके साथ चैबर में ही रेप किया था। इस मामले में महिला ने ये आरोप भी लगाया था कि जब वो कलेक्टर से पीछा छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, तो उसके शिक्षाकर्मी पति को बर्खास्त करने की धमकी दी गयी थी ।पीड़ित महिला ने यह भी कहा था कि उसके एनजीओं को काम दिलाने के लिए लगातार उसका यौन शोषण किया जाता रहा | सूत्रों द्वारा बताया जा रहा है कि तत्कालीन कलेक्टर ने पुलिस को सूचित किया है कि आरोप लगाने वाली महिला पीड़ित नहीं है बल्कि उसकी सहमति से ही यौन संबंध स्थापित हुए थे | फ़िलहाल तत्कालीन कलेक्टर ने भी इस मामले को लेकर क़ानूनी राय ली है |