राजधानी भोपाल में कोरोना नियमों को लेकर सख्त हुआ प्रशासन, मास्क का उपयोग न करने पर देना होगा 500 रुपये जुर्माना

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भोपाल / राजधानी भोपाल में अनलॉक-4 के तहत सभी तरह की बंदिशें हटा दी गई हैं | जिससे बाजारों और सार्वजनिक स्थलों पर लोग बेपरवाह होकर घूमने लगे हैं | इसकी वजह से जिले में कोरोना संक्रमण के मामलों में भी बढ़ोतरी हुई है | इसी को देखते हुए जिला प्रशासन ने नई एडवाइजरी की है | अब मास्क नहीं लगाने वालों पर पांच सौ रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा | भोपाल के जिलाधिकारी व जिला दण्डाधिकारी अविनाश लवानिया ने महामारी एक्ट 1897 एवं कोविड-19 विनियमन के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कोरोना रोकने के लिए तय दिशा निर्देशों का पालन न करने वालों पर लगाया जाने वाला जुर्माना बढ़ाया है |

जिलाधिकारी द्वारा जारी आदेश में फेस मास्क या फेस कवर न पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करने वाले व्यक्तियों पर 500 रुपये, सार्वजनिक स्थलों पर थूकने वाले व्यक्तियों पर एक हजार रुपये, होम अथवा संस्थागत क्वारंटाइन किये गये लोगों द्वारा निर्देशों का उल्लंघन करने पर दो हजार रूपये और किसी भी संस्था, कार्य स्थल अथवा व्यापारिक प्रतिष्ठान पर किसी भी व्यक्ति द्वारा आदेश का उल्लंघन किये जाने पर सम्बधित संस्था, कार्य स्थल अथवा व्यापारिक प्रतिष्ठान संचालक पर पांच हजार रुपये तक का स्पॉट फोईन किया जाएगा | अनलॉक-4 के तहत बंदिशें हटने पर राजधानी में हर दिन कोरोना के 200 से लेकर 260 मरीज आ रहे हैं | स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक बुधवार को भी जिले में कोरोना के 262 नए केस मिले हैं |

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