छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण के मद्देनजर प्रशासन सख्त, जारी की नई  गाइडलाइन, शादी बारातों में मात्र दो सौ लोगों की अनुमति, गुरू पर्व के आयोजन में ना लंगर, ना लाउडस्पीकर और बुजुर्ग व बच्चों पर रोक, लगाई गई कई शर्ते, पढ़े इस खबर को

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रायपुर / छत्तीसगढ़ में कोरोना के बढ़ते मामलों की रोकथाम के लिए प्रशासन अब सख्ती बरतने के मूड में है | दरअसल कई इलाकों में जागरूकता और नियमों का पालन करने बजाये कई लोग मेडिकल गाइडलाइन तोड़ने में आमादा है | नतीजतन संक्रमण के मामलों में तेजी देखी जा रही है | जानकारी के मुताबिक कई जिलों में शादी ब्याह में उपस्थित होने वाले मेहमानों की अधिकतम संख्या दो सौ निर्धारित कर दी गई है |

इससे अधिक मेहमान पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए गए है | यही नियम गुरू पूर्णिमा और अन्य आयोजन को लेकर भी लागू किये गए है | नई गाइडलाइन जिला प्रशासन की तरफ से जारी कर दी गयी है। राजधानी रायपुर में कोरोना के खतरे के मद्देनजर 11 अलग-अलग बिंदुओं पर गाइडलाइन जारी की गयी है।

नए गाइडलाइन में साफ़ कर दिया गया है कि शादी चाहे होटलों के हॉल में करे या टेंट बनाकर , दो सौ से ज्यादा मेहमान मिले तो कार्यक्रम बंद कर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी | इसके लिए प्रशासन ने पुलिस और प्रशानिक अफसरों की टीम भी बनाई है | बैंड वालों को भी चेतवानी जारी करते हुए कहा गया है कि वे केवल मैरिज हॉल और शादी वाली जगह पर ही बैंड बजा सकेगें | सड़क पर बैंड और डीजे बजाते हुए पाए जाने पर जब्ती के कार्रवाई की जाएगी | डीजे वालों को समझाइश दी गई है कि वे दो बड़े स्पीकरों के साथ बरात स्थल में शामिल हो सकते है |

इससे ज्यादा स्पीकर हुए तो डीजे जब्त कर लिया जाएगा | गाइडलाइन में कहा गया है कि शादी की अनुमति ऑनलाइन मिलेगी | इसमें शादी के कार्ड के साथ वर वधु की आईडी भी जमा करनी होगी | शादी की अनुमति के लिए कलेक्टर या अन्य सरकारी दफ्तर जाने की जरूतर नहीं है | इसके लिए मोबाइल एप और चॉइस सेंटर से आवेदन किया जा सकता है | प्रशासन शादी ब्याह के स्थानों में मेहमान बनकर जायेगा | और नियमों के पालन की स्थिति का जायजा भी लेगा |

कलेक्टर के निर्देश के मुताबिक इस बार गुरू पूर्व का आयोजन भव्य तरीके से नहीं किया जायेगा। सभी कार्यक्रम गुरुद्वारे के अंदर ही होंगे। कार्यक्रम के दौरान हर साल की भांति इस बार नगर कीर्तन, रैली, शोभा यात्रा व अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित नहीं होंगे। गुरुद्वारे में एक साथ सिर्फ 50 लोग ही प्रवेश करेंगे। वहीं सामूहिक लंगर का भी आयोजन नहीं किया जायेगा। कलेक्टर की गाइडलाइन के मुताबिक सिर्फ पैकेट के जरिये ही लंगर प्रसाद वितरित किया जायेगा।

आदेश के मुताबिक गुरुद्वारे में प्रवेश के वक्त सेनेटाइज करना बेहद जरूरी होगा। गुरुपर्व पर सिर्फ दो घंटे ही पटाखा फोड़ने की अनुमति होगी। रात 8 बजे से 10 बजे का वक्त इसके लिए निर्धारित किया गया है। गुरु पर्व पर आयोजनों में छोटे बच्चे और बुजुर्गों को जाने की मनाही होगी। वहीं लाउड स्पीकर का भी नहीं इस्तेमाल किया जायेगा। कार्यक्रम के दौरान मेला, बाजार व अन्य दुकान भी नहीं लगाये जायेंगे।