इंदौर : मध्य प्रदेश में धर्म परिवर्तन को लेकर प्रभावशील कानून के बावजूद लव जिहाद के मामले सामने आ रहे है। ताजा मामला एक युवती का है। उसने इंदौर के एक शख्स पर लव जिहाद कर पीड़ित करने का आरोप लगाया है। उसने पुलिस से इंसाफ की गुहार लगाई है। बताया जाता है कि मामले का हाई कोर्ट द्वारा संज्ञान भी लिया गया है। इस मामले में हाई कोर्ट ने पुलिस को फटकार लगाते हुए एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए हैं।
जानकारी के मुताबिक इंदौर में एक युवती के साथ शादी करने वाले मुस्लिम व्यक्ति ने अपने पहले से शादी -शुदा होने व 9 बच्चों के पिता होने की जानकारी छिपाई गई थी। पीड़ित ने लव जिहाद का आरोप लगाकर अपने पति पर उसका धर्म परिवर्तन करवाने की शिकायत की है। बताया जाता है कि पीड़िता ने पुलिस से घटना की शिकायत की थी, जिस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई।
आखिरकर पीडिता ने हाई कोर्ट का रुख किया। हाईकोर्ट एडवोकेट कृष्ण कुमार कुन्हारे के मुताबिक पीड़िता द्वारा हाईकोर्ट में लगाई गई याचिका में हुई सुनवाई के दौरान पुलिस को फटकार लगाई गई है। उन्होंने बताया कि पीड़िता द्वारा थाने पर शिकायत दर्ज कराने के बावजूद उसकी एफआईआर दर्ज नहीं की गई थी। लेकिन पुलिस ने कोर्ट में झूठा कहा कि पुलिस में कोई शिकायत नहीं है। इस पर कोर्ट ने पुलिस को फटकार लगाते हुए कहां है कि पीड़िता द्वारा पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को शिकायत सौपने के बाद थाने पर आवेदन देना आवश्यक नहीं है। पीड़िता के बयानों को ही उसकी ओर से लिखित शिकायत माना जाए और कार्रवाई की जाए।