
भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने सोमवार को पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए अधिसूचना जारी कर दी। राज्य में 23 अप्रैल और 29 अप्रैल को दो चरणों में मतदान कराया जाएगा।
दो चरणों में होगा मतदान
अधिसूचना के अनुसार, दोनों चरणों में मतदान सुबह 7 बजे से शुरू होगा। पहले चरण में 152 विधानसभा सीटों पर वोटिंग होगी, जबकि दूसरे चरण में शेष 142 सीटों पर मतदान कराया जाएगा।
पहले ही घोषित हो चुका है चुनाव कार्यक्रम
चुनाव आयोग ने 15 मार्च को ही पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव का कार्यक्रम घोषित कर दिया था। अब औपचारिक रूप से अधिसूचना जारी कर चुनाव प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। पश्चिम बंगाल के अलावा असम, केरल और तमिलनाडु में एक ही चरण में मतदान होगा, जबकि केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में भी एक चरण में चुनाव संपन्न होंगे।
मतदान के दिन रहेगा अवकाश
पश्चिम बंगाल वित्त विभाग ने दोनों मतदान दिनों पर अवकाश घोषित किया है। अधिसूचना के मुताबिक, संबंधित विधानसभा क्षेत्रों में सरकारी कार्यालय, शैक्षणिक संस्थान, वाणिज्यिक प्रतिष्ठान और औद्योगिक इकाइयां बंद रहेंगी, ताकि लोग आसानी से अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें।
मतदान से नहीं रोक सकते नियोक्ता
वित्त विभाग ने स्पष्ट किया है कि कोई भी नियोक्ता कर्मचारियों को मतदान करने से नहीं रोक सकता। यह प्रावधान लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के तहत लागू होगा। अन्य क्षेत्रों में काम कर रहे मतदाताओं को भी वोट डालने की अनुमति दी जाएगी।
निर्देशों के उल्लंघन पर होगी कार्रवाई
अधिसूचना में चेतावनी दी गई है कि यदि कोई संगठन इन निर्देशों का पालन नहीं करता है, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
मतदान के दिन ‘ड्राई डे’
मतदान के दोनों दिनों को ‘ड्राई डे’ घोषित किया गया है। इस दौरान शराब की बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी, ताकि चुनाव शांतिपूर्ण और निष्पक्ष ढंग से संपन्न हो सके।
मतदाता भागीदारी बढ़ाने पर जोर
प्रशासन के अनुसार, इन फैसलों का उद्देश्य मतदाताओं की भागीदारी बढ़ाना और स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करना है।




