चारा घोटाला मामले में लालू यादव को मिली जमानत , कोर्ट ने पासपोर्ट जमा करने का दिया आदेश |

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चारा घोटाले में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को जमानत मिल गई है। झारखंड हाईकोर्ट ने 50 हजार के मुचलके पर लालू को जमानत दी। कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव को पासपोर्ट जमा करने को भी कहा है। लालू को देवघर कोषागार से अवैध निकासी के मामले में यह बेल मिली है। बता दें कि चारा घोटाले के अलग-अलग मामलों में लालू यादव जेल की सजा काट रहे हैं। वह 23 दिसंबर 2017 से रांची जेल में हैं। फिलहाल खराब स्वास्थ की वजह से लालू रांची के RIMS अस्पताल में भर्ती हैं।

चारा घोटाला मामले में पिछले दिनों 5 जुलाई को सुनवाई हुई थी, लेकिन लालू प्रसाद यादव को रांची हाईकोर्ट से राहत नहीं दी गई थी |  लालू यादव ने जमानत के लिए याचिका दायर की थी, जिस पर हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए अगली तारीख 12 जुलाई निर्धारित की थी |  लालू यादव चारा घोटाला मामले में रांची की एक जेल में बंद हैं | 

इस साल 29 मई को रांची की एक विशेष अदालत ने करोड़ों रुपये के चारा घोटाला मामले में 16 आरोपियों को दोषी ठहराया था और उन्हें तीन से चार वर्षों की सजा सुनाई |  एस.एन. मिश्रा की विशेष सीबीआई अदालत ने चाईबासा ट्रेजरी से फर्जीवाड़ा करके 37 करोड़ रुपये निकालने के मामले में 16 लोगों को दोषी ठहराया था |  अदालत ने इनमें से 11 लोगों को तीन साल और पांच अन्य को चार वर्षों की सजा सुनाई | 

सीबीआई की विशेष अदालत ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्रियों लालू प्रसाद यादव और जगन्नाथ मिश्रा को इसी मामले में 2013 में दोषी ठहराया था |  सीबीआई ने बाद में 16 अन्य के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया था |  इनमें से 14 चारे की सप्लाई करते थे और दो सरकारी अधिकारी थे |  सीबीआई की अदालत ने चारा घोटाले से जुड़े 42 मामलों में अपना फैसला सुनाया दिया है |