वसूली मामले में IPS अधिकारी सौरभ त्रिपाठी पर टूटा मुसीबतों का पहाड़ , कोर्ट ने खारिज की अग्रिम जमानत याचिका

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मुंबई। मुंबई में अंगड़िया व्यापारियों से कथित वसूली के आरोप में फरार आरोपी IPS अधिकारी सौरभ त्रिपाठी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं. गिरफ्तारी से बचने के लिए त्रिपाठी ने सेशन कोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए याचिका दायर की थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया है. याचिका में त्रिपाठी ने कहा था कि उन पर गलत आरोप लगाए गए हैं, जो भी वसूली हुई होगी वो पुलिस स्टेशन के स्तर पर हुई होगी और जब यह एफआईआर दर्ज की गई, तब उनका नाम आरोपी के तौर पर नहीं लिखा गया था.

बता दें कि दिसंबर 2021 में अंगड़िया एसोसिएशन ने मुंबई पुलिस के सीनियर अधिकारी को शिकायत की थी, जिसमें कहा था कि त्रिपाठी उनसे पैसों की मांग कर रहे हैं. इन गंभीर आरोपों के बाद ही त्रिपाठी को महाराष्ट्र सरकार ने निलंबित कर दिया था. सूत्रों ने बताया कि त्रिपाठी ने उनके खिलाफ चल रही प्रारंभिक जांच के दौरान जांच अधिकारी को एक ऑडियो रिकॉर्डिंग, पेन ड्राइव में सौंपी थी, जिसमें दावा किया गया था कि अंगड़िया उनसे मिलने आए थे और उस मीटिंग में उन लोगों ने उनके खिलाफ कोई कार्रवाई ना हो इसके लिए रिश्वत देने की बात कही थी.

सावंत के सामने अपना बयान दर्ज कराते हुए त्रिपाठी ने सभी आरोपों से इनकार किया और अपने बचाव में एक ऑडियो रिकॉर्डिंग दी, जिसके द्वारा वो यह साबित करना चाहते थे कि अंगड़िया के समूह ने उनसे मुलाकात की और कथित तौर पर उनके अधिकार क्षेत्र में आने वाले स्थानीय पुलिस स्टेशनों की ओर से उनके (अंगड़िया के खिलाफ) किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं करने के लिए महीने के हिसाब से रिश्वत की बात की.

क्राइम ब्रांच के सूत्रों ने बताया कि इस मामले में जो ऑडियो रिकॉर्डिंग त्रिपाठी ने दिए थे वो टेंपर की गई हो सकती है या फिर उसे एक स्क्रिप्ट की तरह बनाया गया है, ताकि इसके आधार पर त्रिपाठी अपना बचाव कर सके. इसी वजह से क्राइम ब्रांच फॉरेंसिक एक्सपर्ट की मदद लेने के बारे में सोच रहे हैं, ताकि इस ऑडियो की सत्यता का पता लगाया जा सके. वहीं, अंगड़िया से जुड़े लोगों ने भी एक ऑडियो क्लिप मुंबई पुलिस को सौंपी है, जिसमें आरोप लगाया गया कि त्रिपाठी अंगड़िया व्यापारियों को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं और उन्हें उनकी शिकायत वापस लेने को बोल रहे हैं.