छत्तीसगढ़ कैडर के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी जीपी सिंह की अंतरिम जमानत के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई इसके उपरांत कोर्ट ने छत्तीसगढ़ सरकार को नोटिस जारी किया है. जी पी सिंह की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता आशुतोष पांडे ने अंतरिम जमानत याचिका दायर की थी, सुप्रीम कोर्ट ने आवेदन स्वीकार करते हुए राज्य सरकार को जवाब के लिए नोटिस जारी किया है.
एडीजी जीपी सिंह की ओर से याचिका पर वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने अपनी दलीले पेश की थी, उनके साथ अधिवक्ता आशुतोष पांडे, अभिनव श्रीवास्तव और हिमांशु सिन्हा भी शामिल थे ।
सर्वोच्च अदालत के मुख्य न्यायाधीश एन वी रमन्न और कृष्ण मुरारी की युगल पीठ ने जीपी सिंह की याचिका पर सुनवाई करते हुए छत्तीसगढ़ सरकार को जबाब देने के लिए नोटिस जारी किया है। याचिकाकर्ता के अधिवक्ताओं ने शीर्ष अदालत से कहा- कि
जीपी सिंह पिछले सत्तर दिनों से न्यायिक हिरासत में है। उनकी विवेचना भी पूरी हो गई है, ऐसी स्थिति में उन्हें जमानत का लाभ दिया जाना चाहिए.