जाति मामले में पूर्व सीएम अजीत जोगी को हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत , कोर्ट ने ख़ारिज की याचिका |

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बिलासपुर / जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के मुखिया अजीत जोगी को बुधवार को बिलासपुर हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है | अजीत जोगी की जाति को लेकर दायर याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। इस प्रकार अजीत जोगी को हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली। अब जाति मामले में अजीत जोगी को हाई पावर कमेटी के सामने उपस्थित होना होगा |  हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के डिविजन कोर्ट में मामले की सुनवाई के बाद याचिका को खारिज कर दिया गया है |  

बता दें कि अजीत जोगी ने हाईपावर कमेटी द्वारा जारी नोटिस के खिलाफ चीफ जस्टिस के डिवीजन बैंच में मामले को लगाया था। याचिका मामले में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा है कि अजीत जोगी को हाईपावर कमेटी में उपस्थित होना होगा। इसके सा​थ ही कोर्ट ने कहा है कि अजीत जोगी जाति संबंधी सारे दस्तावेज एक महीने में कमेटी को पेश करें।