प्रयागराज:- छत्तीसगढ़ कैडर के पूर्व आईएएस बी एल अग्रवाल को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ी रहात दी है। आइएएस बीएल अग्रवाल के नोएडा स्थित भवन को अटैच किए जाने के मामले के आदेश में कहा है कि जब तक प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के अपीलीय न्यायाधिकरण अधिकारी की नियुक्ति नहीं हो जाती है, न्यायालय का यह आदेश प्रभावी रहेगा।
एक्सप्रेस माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड व दो अन्य याचिकाओं पर जस्टिस राहुल चतुर्वेदी ने अपने आदेश में याचिकाकर्ता को राहत देते हुए कोर्ट की कुछ शर्ते भी लगाईं हैं। कोर्ट ने भवन की बिक्री पर रोक लगते हुए याचिकाकर्ता को एक करोड़ रुपए की बैक गारंटी देने के लिए कहा है।