CG BREAKING NEWS : 7 वें दिन भी चरम पर संक्रमण, इस जिले में रात 8 से सुबह 7 बजे तक कर्फ्यू, सख्त पाबंदियों का दौर

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रायपुर। छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) में बीते एक सप्ताह से कोरोना संक्रमण के मामलों में जो गति आई है, वह कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। प्रदेश में शनिवार को साढ़े पांच हजार से ज्यादा नए लोग संक्रमित हुए हैं, तो अकेले राजधानी रायपुर (Raipur) में 16 सौ से ज्यादा मामले सामने आए हैं। दुर्ग जिले (Durg District) में ग्राफ गिरा है, तो रायगढ़ (Raigarh) में जोरदार उछाल आया है। वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए बलरामपुर कलेक्टर (Balrampur Collector) ने महामारी के विस्तार को रोकने के लिए रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक नाइट कर्फ्यू (Night Curfew) लगाए जाने का आदेश जारी कर दिया है।

कोरोना वायरस (Corona Virus) के नए वेरिएंट ओमिक्रान (Omicron) के बढ़ते संक्रमण के प्रसार के कारण बलरामपुर-रामानुजगंज में नाईट कर्फ्यू (Night Curfew) लगाया गया है। इसे लेकर जिला कलेक्टर कुन्दन कुमार (Kundan Kumar) ने आदेश जारी किया है। जिसके तहत जिला एवं विकासखण्ड मुख्यालय बलरामपुर, रामानुजगंज, वाड्रफनगर, राजपुर, शंकरगढ़ व कुसमी में नाइट कर्फ्यू रात को 8 बजे से प्रातः 7 बजे तक लागू रहेगा।

इन मामलों में थोड़ी छूट
इस दौरान सभी व्यावसायिक और गैर व्यावसायिक गतिविधियों को प्रतिबंधित (Restricted) किया जाता है। हालांकि इसे अवधि में थोक माल, वेयरहाउस,कार्गाे, फल-सब्जी लोडिंग/अनलोडिंग का कार्य, खाद्य सामग्री के थोक परिवहन, धान मिलिंग हेतु परिवहन (Transportation) की अनुमति रात्रि 10 बजे से प्रातः 5 बजे तक रहेगी।

प्रतिबंध इन चीजों पर
साथ ही जिला एवं ब्लाक मुख्यालय के समस्त सप्ताहिक बाजारों में अति आवश्यक वस्तु जैसे फल-सब्जी, दूध, पशु आहार, कृषि उपकरण, मेडिकल दुकान के अतिरिक्त अन्य किसी भी दुकान का संचालन पूर्णतः प्रतिबंधित किया जाता है।

कार्रवाई का भी प्रावधान
कोविड नियमों व सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए एक तिहाई उपस्थिति के साथ मास्क, सेनीटाइजर का उपयोग करना होगा। उक्त आदेश का उल्लंघन करते पाए जाने पर विभिन्न अधिनियमों के साथ ही आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अधीन कार्रवाई की जाएगी।