जयपुर। राजस्थान सरकार में कोरोना के बढ़ते हुए संक्रमण को देखते हुए कड़ा रुख अपनाते हुए राजस्थान के 8 जिलों में नाईट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया है जिसके चलते लोगों पर पाबंदी बढ़ाई गई है।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने रविवार को कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए हाई लेवल की मीटिंग बुलाई गई, अशोक गहलोत ने कहां की कोविड-19 प्रोटोकॉल की सख्ती से पालना करवाई जाए तथा शादी समारोह में एकत्रित होने वाले व्यक्तियों की संख्या सुनिश्चित की जाए।
सभी नगर निगमों में नाइट कर्फ्यू
राजस्थान सरकार ने घोषणा की है कि राजस्थान के हॉट नगर निगमों में नाइट कर्फ्यू लगाया जाएगा जिसके तहत रात्रि 10:00 बजे से सुबह 5:00 बजे तक शहर में बाहर निकलने की पाबंदी रहेगी नाइट कर्फ्यू के दौरान घर से बाहर जरूरी सेवाओं के लिए ही निकलने की आजादी रहेगी, शादी समारोह में जाने वाली व्यक्तियों पर पाबंदी नहीं रहेगी।
नाइट कर्फ्यू में राजस्थान के जयपुर, जोधपुर, अजमेर, भीलवाड़ा, उदयपुर, कोटा, सागवाड़ा और कुशलपुर शामिल है, इन शहरी क्षेत्रों के लिए यह पाबंदियां लागू की गई है।
प्रवासियों को 15 दिन के लिए रहना होगा क्वारंटाइन
राजस्थान सरकार ने फैसला लेते हुए यह आदेश जारी किया है कि बाहरी राज्यों से आने वाले व्यक्तियों को 25 मार्च के बाद कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट लेकर आना होगा तभी उन्हें राज्य में प्रवेश करने की अनुमति होगी कोरोना की रिपोर्ट 72 घंटे से पुरानी नहीं हो सकती।
यदि कोई व्यक्ति दूसरे राज्य से बिना कोरोना रिपोर्ट के आता है या कोरोना रिपोर्ट 72 घंटे से पुरानी हो तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति को राजस्थान सरकार द्वारा 15 दिन क्वारंटाइन रहने का आदेश दिया जाएगा।
बता दें कि राजस्थान में 6 राज्यों से आने वाले व्यक्तियों पर पहले से ही पाबंदियां लागू की हुई है उन्हें पहले से ही कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट लाना अनिवार्य किया गया है अच्छा राज्य मध्य प्रदेश पंजाब हरियाणा केरल महाराष्ट्र गुजरात है।
सरकारी बयान के अनुसार यदि किसी क्षेत्र में 5 से अधिक व्यक्ति कोविड़ संक्रमित पाए जाते हैं तो उस क्षेत्र को निषिद्ध क्षेत्र घोषित किया जाएगा और उस क्षेत्र की निगरानी राजस्थान की बीट कांस्टेबल द्वारा की जाएगी इसके अलावा राजस्थान के पांचवी कक्षा तक की स्कूलो को बंद रखा जायेगा और उससे ऊपर की कक्षा के छात्र कोविड-19 के नियमों की पालना के साथ अपनी शिक्षा सुचारु रुप से चालू रख सकते हैं।
शादी विवाह की सूचना उपखंड अधिकारी को देनी होगी
नए नियम के अनुसार विवाह समारोह में 200 व्यक्तियों के इकठ्ठा होने की अनुमति रहेगी तथा अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 व्यक्ति शामिल हो सकते हैं, विवाह समारोह के लिए उपखंड अधिकारी को सूचित किया जाना अनिवार्य होगा। उपखंड अधिकारी को ईमेल के माध्यम से भी सूचना दी जा सकती है।