छत्तीसगढ़ के दुर्ग फास्ट ट्रैक कोर्ट का आदेश – मरते दम तक इस दुष्कर्मी को रहना होगा जेल में, 15 वर्षीय नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने का था आरोप

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भिलाई / 15 वर्षीय नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने के मामले में  गुरुवार को फास्ट ट्रैक कोर्ट की  न्यायाधीश शुभ्रा पचौरी की कोर्ट ने आर्य नगर निवासी दुष्कर्म करने वाले आरोपी लिंग राज उर्फ राजा ताण्डी (19 वर्ष) को  मरते दम तक जेल में रहने की सजा दी  है। ताजा मामले में न्यायालय ने नाबालिग से दैहिक शोषण करने के मामले में अभियुक्त को सजा सुनाई।

विशेष लोक अभियोजक कमल किशोर वर्मा ने बताया कि मामला मोहन नगर थाना क्षेत्र का है। घटना वर्ष 2017 की है। 1 मई को 15 वर्षीय नाबालिग के परिजन ने थाने में शिकायत की थी । परिजन ने पुलिस को बताया था कि 30 अप्रैल को शाम करीब 7.30 बजे बेटी घर से चॉकलेट खरीदने निकली थी। लेकिन फिर घर नहीं लौटी। पुलिस ने परिजन की शिकायत पर आईपीसी की धारा 363 के तहत केस दर्ज कर विवेचना शुरु की। 29 सितंबर 2017 को पुलिस ने नाबालिग और आरोपी को बलांगीर (उडीसा) से बरामद किया गया। नाबालिग से पूछताछ के बाद आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 363, 366, 376 और पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज करके गिरफ्तार कर लिया। अगले दिन पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश किया, जहां से आरोपी को जेल भेज दिया गया।