जिले में चल रहे बिना डिग्री वाले पैथोलॉजी लैब व नर्सिंग होम, स्वास्थ्य विभाग ने कार्रवाई करने मुख्य चिकित्सा अधिकारी को दिए आदेश

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रायपुर /  छत्तीसगढ़ के जिलों में संचालित हो रहे फर्जी क्लीनिक, डेंटल क्लीनिक, पैथोलॉजी लैब, नर्सिंग होम पर कार्रवाई करने का आदेश स्वास्थ्य विभाग ने कड़े कदम उठाये हैं | स्वास्थ्य विभाग के डायरेक्टर ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी आदेश दिया है कि ऐसे क्लिनिक पर सख्त कार्रवाई की जाये |

वहीँ यह भी कहा कि मान्यता प्राप्त पद्धति वाले , एलोपैथी, आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी, योगा सिद्धा और प्राकृतिक चिकित्सकों पर कार्रवाई नहीं की जाए। अवैध रूप से संचालित हो रहे क्लीनिक, डेंटल क्लीनिक, पैथोलॉजी लैब, नर्सिंग होम पर कार्रवाई करने के बाद विभाग को अवगत कराएं। फर्जी क्लीनिक व लैब की शिकायतें लगातार मिल रही हैं।