सार्वजनिक जगहों पर थूकना बैन, मास्क नहीं पहना या सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करने पर होगी FIR , रायपुर कलेक्टर ने जारी किया फरमान 

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रायपुर / छत्तीसगढ़ में एक बार फिर तेजी से कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है | इसके देखते हुए जिला जिला प्रशासन अब सख्त हो चुका है। कलेक्टर ने शनिवार को कुछ नए निर्देश जारी किए हैं। कलेक्टर डॉ एस भारती दासन ने साफ तौर पर कहा है कि अब मास्क या सोशल डिस्टेंसिंग के मामले में लापरवाही प्रशासन सहने वाला नहीं है। अब लोगों पर फाइन तो किया जाएगा ही साथ ही साथ नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ FIR दर्ज की जाएगी। हाल ही में उन्होंने अफसरों की एक बैठक लेकर एसडीएम, तहसीलदार स्तर के अधिकारियों को इस मामले में सख्ती बरतने कहा है।


शुक्रवार को रायुपर में 121 नए मरीज मिले थे। पूरे राज्य की बात करें तो नए संक्रमितों की संख्या 447 थी। दो लोगों की मौत हुई। गुरुवार को रायपुर से 155 केस शामिल थे और 3 लोगों की मौत हुई थी। पूरे राज्य में अब 316311 कुल पॉजिटिव हैं। कुल सक्रिय मरीजों की संख्या 3577 है। अब तक पूरे प्रदेश में 3880 लोगों की मौत हो चुकी है।


जारी आदेश के अनुसार अब सार्वजनिक जगहों पर थूकना बैन कर दिया गया है। सार्वजनिक स्थलों, कार्यालयों, अस्पतालों, नर्सिंग होम, बाजार, फैक्ट्री भीड़-भाड़ वाली जगहों, गलियों वगैरह में आने- जाने वाले लोग या गाड़ियों पर गुजरने वाले लोगों के चेहरों पर मास्क या फेस कवर होना चाहिए। फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करना भी अनिवार्य होगा। ऐसा नहीं होने पर लापरवाह लोगों का पर फाइन किया जाएगा। अगर किसी दुकान, दफ्तर, संस्थान में में भीड़ का सही तरीके से मैनेजमेंट नहीं होता तो वहां के संचालक इसके लिए जिम्मेदार माने जाएंगे।

वही मास्क ना पहनने पर 100 रुपए, होम क्वॉरेंटाइन के दिशा निर्देशों के उल्लंघन करने पर 1000 रुपए, सार्वजनिक जगहों पर थूकते पाए जाने पर ₹100 और दुकान, व्यवसायिक संस्थानों के मालिकों द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग फिजिकल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन किए जाने की स्थिति में 200 का फाइन देना होगा। इसके अलावा प्रशासन इन लोगों पर FIR भी दर्ज कर सकता है।