मास्क ना पहनने वाले हो जाए सावधान!  रायपुर कलेक्टर ने दिए सख्त निर्देश, मास्क को लेकर गंभीर नहीं हुए लोग तो करें सख्त कार्रवाई, होगी पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज

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रायपुर। छत्तीसगढ़ में कोरोना का प्रकोप बढ़ता नजर आने के साथ ही प्रशासन विभाग एलर्ट हो चुका है। वहीं कलेक्टर डाॅ एस भारतीदासन ने रायपुर जिले में कोरोना वायरस (कोविड़-19) प्रकरणों की बढ़ती संख्या को देखते हुए जिला प्रशासन के प्रत्येक स्तर पर कोरोना वायरस से बचाव एवं रोकथाम के लिए योजनाबद्ध एवं नियमित रूप से कार्य करने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर ने ये निर्देश रेडक्रास सोसायटी के सभाकक्ष में आज आयोजित जिला कोविड टास्क फोर्स की बैठक में दिए। उन्होंने कहा कि कोविड के प्रसार को रोकने के लिए सभी इंन्सिडेट कमांडर फील्ड में जाकर कार्य करें, कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग का कार्य भी प्रभावी रूप से किया जाए।

कलेक्टर ने कहा कि यह देखा जा रहा है कि लोग मास्क को लेकर गंभीर नहीं है। उन्होंने ऐसे लोगों जिनके द्वारा कोविड के लिए जारी शासन-प्रशासन के नियमों और आदेशों का पालन नही किया जा रहा है, के विरुद्ध सख्त कार्यवाही करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा होम आईसोलेशन के दिशा-निर्देशों का पालन अनिवार्य रूप से किया जाए। कलेक्टर ने यह भी कहा कि देश के अनेक राज्यों कोरोना के प्रकरण बढ़े है और पिछले वर्ष भी इसी समय कोरोना के प्रकरणों में तेजी से वृद्वि हुई थी और आगामी समय में भी प्रकरणों की संख्या बढ़ने की आशंका है, ऐसे में सभी संबंधित अधिकारी कार्य योजना बनाकर समयसीमा में समुचित कार्रवाई करें।

कलेक्टर ने कहा कि आपदा प्रबंधन कार्य में बाधा उत्पन्न करने वाले के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 188, आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51-60, एपिडेमिक डिसीजेज एक्ट, 1897 यथा संशोधित 2020 के सुसंगत प्रावधान सहपठित छत्तीसगढ़, एपिडेमिक डिसीजज कोविङ-19 रेगुलेशन 2020 के रेगुलेशन 14 के अधीन संबंधित पुलिस थाना में एफ.आई.आर. दर्ज कराई जाएगी। एफ.आई.आर दर्ज कराने का उत्तरदायित्व संबंधित इंसिडेंट कमांडर का होगा, जिसके लिये इसिडेंट कमांडर द्वारा अधीनस्थ अधिकारियों को प्राधिकृत किया जा सकता है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक यह सुनिश्चित करेंगे कि कोविड आपदा प्रबंधन कार्य में बाधा उत्पन्न करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध सुसंगत विधियों के अधीन कड़ी कानूनी कार्यवाही की जाए।