रायपुर। कैबिनेट मंत्री अमरजीत भगत के बेटे पर आशीष भगत पर जमीन खरीदी में धोखाधड़ी की। मामले की शिकायत कोरवा समाज के एक प्रतिनिधि मंडल ने कलेक्टर जशपुर महादेव कावरे से की जिसकी जांच के बाद खरीदी भूमि के नामांतरण पर जशपुर कलेक्टर ने रोक लगा दी है।
जांच रिपोर्ट के आधार पर मनोरा तहसीलदार को दिए निर्देश
मनोरा तहसीलदार और एसडीएम द्वारा जांच में पाया गया कि मंत्री भगत और उनके बेटे ने रजिस्ट्री नियमों की अनदेखी करते हुए ग्रामीणों से जमीन रजिस्ट्री कराई है। सादे पेपर में कोरवा ग्रामिण से अंगूठा लगवा लिया। जांच रिपोर्ट के बाद जशपुर कलेक्टर महादेव कावरे ने नामकरण पर रोक लगा दिया है।
नामकरण पर रोक
कलेक्टर महादेव कावरे ने कहां मंत्री जी शिकायत के बाद जमीन लौटाने कहा है जांच में गड़बड़ी की शिकायत के बाद एसडीएम से जांच कराई जिसमें नियमों का पालन नहीं किया जिसके बाद नाम चरण पर रोक लगाया है रजिस्ट्री शुन्य करने सवाल पर कलेक्टर ने कहा इसके लिए पीड़ितों को सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा सत्तासीन मंत्री द्वारा जमीन हथियाने के आरोपों के बाद रायगढ़ सांसद गोमती सहायक के नेतृत्व में 6 संसदीय जांच समिति गठित किया है जो 1 सप्ताह में रिपोर्ट देगी।
क्या है मामला
अमरजीत भगत कैबिनेट मंत्री के साथ साथ जशपुर जिले के प्रभारी मंत्री भी हैं और उनके बेटे आशीष भगत सिविल जज हैं। जशपुर जिले के ग्राम गुतकिया के कोरवा जमीन को धोखाधड़ी कर रजिस्ट्री कराया है। जिस पर दर्जनभर पहाड़ी कोरवा ने मंत्री भगत और उनके बेटे के ऊपर कलेक्टर के पास शिकायत किया कि मंत्री भगत ने चेक देकर सादे पेपर में अंगूठा लगवा लिया।
उल्लेखनीय है कि ग्राम गुतकिया स्थित कुल रकबा 24.88 खसरा नंबर 9 का बैनामा दिनांक 22 जनवरी 2021 के सम्बंध में 9 फरवरी 2021 को महिंद्र आत्मज मखलु एवं सहिन्द्र आत्मज सखलु में नामांतरण को रोकने के सम्बंध में कलेक्टर के समक्ष शिकायत प्रस्तुत किया गया था। इस शिकायत पर कार्यवाही करते हुए कलेक्टर कावरे ने अनुविभागीय अधिकारी राजस्व जशपुर की अध्यक्षता में समिति गठित कर जांच के निर्देश दिए थे। समिति द्वारा 20 फरवरी 2021 को प्रस्तुत प्रारम्भिक जांच प्रतिवेदन के आधार पर कलेक्टर ने उक्त भूमि के नामांतरण पर आगामी आदेश तक रोक लगाने के आदेश दिए है।