शॉपिंग मॉल और दुकानों में ग्राहकों को ”फ्री” में देने होंगे ”कैरी” बैग, उपभोक्ता अदालत का फैसला- ग्राहकों को ख़रीददारी के बाद कैरी बैग ना देना सेवा में कमी का मामला, बिग बाजार पर 11 हजार 518 रूपए का जुर्माना

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चंडीगढ़ / शॉपिंग मॉल और बाजारों में कई दुकानदार ख़रीददारी के बाद ग्राहकों से कैरी बैग के लिए 5 से 50 रुपयों की मांग करते है। वरना सामान रखने के लिए ग्राहकों से अपना इंतजाम करने के लिए दो टूक कह दिया जाता है। लेकिन अब उपभोक्ताओं को जागरूकता का परिचय देना होगा। दरअसल उपभोक्ता अदालत ने इसे ग्राहकों का अधिकार करार देते हुए बिग बाजार पर 11 हजार 518 रूपए का जुर्माना ठोका है। अदालत ने साफ़ कर दिया है कि शॉपिंग मॉल और दुकानदारों को ख़रीददारी के बाद सामान रखने के लिए मुफ्त थैला या कैरी बैग देना होगा।

दरअसल पंचकूला के सौरभ कुमार से बिग बाजार के कर्मी ने पूछा कि सामान रखने के लिए कैरी बैग लेंगे। उन्हें इसकी कीमत 18 रूपए बताई गई। इस पर उन्होंने ना कह दी। दूसरे ही पल कर्मी ने उन्हें सामान रखने  के लिए अपना बंदोबस्त करने के लिए कह दिया गया। सौरभ कुमार ने अगले दिन उपभोक्ता फोरम का रुख किया और बिग बाजार के खिलाफ केस ठोक दिया। उपभोक्ता फोरम ने बिग बाजार को फटकार लगाते हुए इसे सेवा में कमी माना। उसने कहा कि ग्राहकों को कागज या अन्य किसी भी कैरी बैग के लिए पैसे ना वसूले जाये। उन्हें यह मुफ्त में देना ग्राहकों का अधिकार है।