मां की मौत के बाद अपनों ने ही दिया कभी नहीं भूलने वाला दर्द, 15 साल की नाबालिग से 17 लोगों ने 5 महीने तक किया रेप, वीडियो बनाकर किया ब्लैकमेल, रिश्तेदार सहित 8 गिरफ्तार

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चिक्कमंगलुरु / देश में कड़े कानून होने के बावजूद महिलाओं के खिलाफ अपराध लगातार बढ़ता ही जा रहा है। मानवता और रिश्तों को शर्मसार करने वाला ताजा मामला कर्नाटक के चिक्कमंगलुरु जिले से सामने आया है। यहां 15 साल की एक नाबालिग युवती के साथ कई लोगून ने महीनों तक गैंगरेप जैसी वारदात को अंजाम दिया । उसे इस दलदल में धकेलने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका रिश्तेदार ही था। पुलिस को जब इसकी जानकारी मिली तो आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की गई और गिरफ्तारी का सिलसिला शुरू हुआ। इस मामले में पुलिस ने आठ लोगों को गिरफ्तार किया है। जबकि नौ अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है।

पुलिस ने बताया कि इन गिरफ्तार आठ आरोपियों में रेप पीड़िता लड़की की एक रिश्तेदार भी शामिल है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चिकमंगलूर के जिला बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष की शिकायत के बाद 30 जनवरी को श्रृंगेरी पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज कराई गई थी।मिली जानकारी के मुताबिक, रेप पीड़िता ने 17 से ज्यादा लोगों पर बलात्कार और यौन शोषण का आरोप लगाया है। एडिशनल एसपी श्रीति ने मीडिया को बताया, ‘रेप पीड़िता के साथ पांच महीने तक 17 पुरुषों ने रेप और यौन शोषण किया। इस पूरे मामले में पीड़िता की एक रिश्तेदार भी आरोपी है। पुलिस अधिकारी ने कहा कि रेप पीड़िता एक स्टोन क्रशिंग यूनिट में काम करती थी, जहां उसकी मुलाकात बस ड्राइवर गिरीश से हुई। गिरीश ने पीड़िता के साथ बलात्कार किया।

पुलिस ने बताया कि गिरीश ने एक अभि नाम के लड़के को पीड़िता का नंबर दिया। उसने भी लड़की के साथ रेप किया। इतना ही नहीं, अभि ने लड़की की अश्लील फोटोज भी लीं और वीडियो बनाए। इतने से भी मन नहीं भरा तो बाद में उसने नाबालिग को ब्लैकमेल करना भी शुरु कर दिया। इस पूरे प्रकरण के बाद उसके दोस्तों ने भी लड़की के साथ रेप किया। पुलिस ने बताया कि तीन साल पहले अपनी मां की मौत के बाद पीड़िता अपनी एक रिश्तेदार के साथ रहती थी, जिसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। रिश्तेदार पर आरोप है कि उसे इस पूरी घटना की जानकारी थी।

17 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज
आरोपियों की पहचान अभि, गिरीश, विकास, मणिकांत, संपत, अश्वथगौड़ा, राजेश, अमित, संतोष, देवेशित, संतोष, निरंजन, नारायण गौड़ा, अभि गौड़ा, योगेश, नाबालिग की रिश्तेदार और एमजीआर क्रशर के मालिक के रूप में की गई है। उन पर भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 201, 370 (तस्करी), 376 (3), 376 (एन) के तहत मामला दर्ज किया गया है।

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