नई दिल्ली / कोरोना वायरस के नए मामलों में प्रितिदिन कमी आ रही है | इस बीच केंद्रीय गृह मंत्रालय ने विभिन्न गतिविधियों को बहाल करने के लिए नये दिशा-निर्देश जारी किया है | केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बुधवार को विभिन्न गतिविधियों को बहाल करने के लिए नये दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। एमएचए की नई गाइडलाइन के मुताबिक, सिनेमा हॉल ज्यादा क्षमता के साथ खुल सकते हैं, स्वीमिंग पूल को सभी के लिए खोलने की अनुमति दी गई है। गृह मंत्रालय ने कोरोना को लेकर दिशा-निर्देश जारी किए हैं जो 1 फरवरी से 28 फरवरी तक लागू होंगे। एमएचए की नई गाइडलाइन में कंटेनमेंट जोन के बाहर सभी गतिविधियों की अनुमति दी गई है।
गृह मंत्रालय के नए दिशा-निर्देशों के मुताबिक, सिनेमा हॉल में अब 50 प्रतिशत से ज्यादा लोगों के बैठने की इजाजत होगी। इसके साथ ही स्विमिंग पूल में आम लोग भी जा सकेंगे। केंद्र की ओर से कहा गया है कि राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों को विभिन्न गतिविधियों और कोविड उपयुक्त व्यवहार के नियंत्रण के उपायों को जारी रखने और एसओपी लागू करना अनिवार्य है। सिनेमा हॉल के लिए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय नई एसओपी जारी करेगा।
केंद्र की ओर से जारी गाइडलाइंस में कहा गया है कि राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को विभिन्न गतिविधियों और कोविड उपयुक्त व्यवहार के नियंत्रण के उपायों को जारी रखने और SOP लागू करना अनिवार्य है | सरकार की तरफ से जारी नोटिफिकेशन में कहा गया है कि सिनेमा हॉल के लिए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय नई SOP जारी करेगा | केंद्र की तरफ से जारी दिशा निर्देशों के मुताबिक सामाजिक, धार्मिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक आयोजनों के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को SOP के मुताबिक इजाजत दी जाएगी