नई दिल्ली/ दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के सुरक्षाकर्मी से मारपीट के मामले में आम आदमी पार्टी के विधायक सोमनाथ भारती को 2 साल की सजा और एक लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है | अदालत ने अपने आदेश में कहा कि जुर्माना न भरने पर एक महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी | भारती पर एम्स कर्मचारी से मारपीट और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के मामले पर दिल्ली की अदालत ने यह फैसला दिया |
इससे पहले अदालत ने इस मामले में सोमनाथ भारती को जहां दोषी करार दिया, वहीं चार अन्य आरोपियों को मामले से बरी कर दिया | चारों आरोपियों को कोर्ट से दोषमुक्त करार दिया गया | हालांकि बाद में आप विधायक को कोर्ट से 20000 रुपए के निजी मुचलके पर जमानत दे दी गई |
राउज एवेन्यू कोर्ट ने सभी की दलीलों को सुनने के बाद सोमनाथ भारती को दोषी पाया और उन्हें 2 साल की सजा सुनाई है | बता दें कि भारती ने कोर्ट से अपील की है कि उन्हें प्रोबेशन पर छोड़ा जाए | 9 सितंबर को एम्स के मुख्य सुरक्षा अधिकारी की शिकायत पर सोमनाथ भारती के खिलाफ साल 2016 में केस दर्ज किया गया था | हालांकि इसमें चार आरोपियों को कोर्ट ने बरी कर दिया है | कि हाल ही में सोमनाथ भारती का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें वे योगी आदित्यनाथ के खिलाफ आपत्तिजनक वाक्यों का इस्तेमाल कर रहे थे | इस दौरान उनपर स्याही फेंकी गई जिसके बाद वे गाली गलौच भी करते दिखे थे |