केंद्र सरकार का ऐलान, अब इस आयु से कम उम्र वाले नहीं कर पाएंगे धूम्रपान, नियमों का उल्लंघन करने पर होगी कड़ी कार्रवाई 

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नई दिल्ली / केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने सिगरेट और तंबाकू उत्पादों सेवन की अनुमति देने के लिए एक अहम कदम उठाने जा रही है | जिसके तहत केंद्र सरकार ने सिगरेट और तंबाकू के उत्पाद खरीदने की न्यूनतम सीमा बढ़ाकर 21 वर्ष करने का विचार किया है | अभी इसके लिए 18 वर्ष की उम्र निर्धारित है | इस संबंध में स्वास्थ्य मंत्रालय ने सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद संशोधन अधिनियम, 2020 का मसौदा भी पेश कर दिया है | आयु सीमा को बढ़ाकर 21 वर्ष करने का प्रावधान केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा शुरू किए जा रहे नए विधेयक का हिस्सा है | विधेयक में सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम, 2003 में संशोधन करने का प्रयास किया गया है |  

प्रस्तावित संशोधिन में यह कहते हुए संशोधन किया जा रहा है कि बशर्ते सिगरेट या कोई भी अन्य तंबाकू उत्पाद सील पैक अवस्था में होना चाहिए | मूल पैकेजिंग से बाहर इनकी बिक्री नहीं होगी | प्रस्तावित संशोधिन के शिक्षण संस्थानों के 100 मीटर दायरे में आने वाले एरिया में सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पादों के बिक्री पर रोक रहेगी | इसके अलावा अब दुकानदार सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पादों की खुली बिक्री भी नहीं कर सकेंगे | 

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प्रस्तावित संशोधिन के मुताबिक अब, ऐसे व्यक्ति को सिगरेट और तंबाकू को नहीं बेचा जाएगा | जिसकी उम्र 21 साल से कम होगी | अगर किसी दुकानदार को 21 साल से कम उम्र के व्यक्ति को सिगरेट और तंबाकू बेचते पाया जाएगा, तो नियमों का उल्लंघन करने पर धारा 7  तहत दो साल की जेल और एक लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है | वहीं, दूसरी बार ऐसा करने पर व्यक्ति को कम से पांच वर्ष की जेल और 5 लाख रुपए के जुर्माने का प्रावधान किया है |