बिलासपुर / हाईकोर्ट ने गणित और विज्ञान विषय के शिक्षक के लिए इंजीनियरिंग स्नातक को भी पात्र माना है। इसके साथ कोर्ट ने स्कूल शिक्षा विभाग को याचिकाकर्ताओं के आवेदन को स्वीकार करने का आदेश दिया है। साथ ही शासन से चार सप्ताह में जवाब-तलब करते हुए मामले की आगामी सुनवाई 27 जून को नियत की है। संचालक लोक शिक्षण संचालनालय ने 19 मार्च 2019 को गणित विषय के 1500 व विज्ञान विषय 1000 शिक्षकों की भर्ती के लिए विज्ञापन प्रकाशित कर ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किया है। 16 जून तक आवेदन स्वीकार किया जाएगा। विज्ञापन में बीई डिग्री को वांछित योग्यता में नहीं रखा गया है।इसके कारण जशपुर जिले के पत्थलगांव विकासखंड अंतर्गत कटंगजोर निवासी अरुण नवग्वाल समेत 13 अन्य अभ्यर्थी, जो कि अभियांत्रिकी के तकनीकी, कंप्यूटर विज्ञान, धातु विज्ञान, सूचना प्रोद्यौगिकी व इलेक्ट्रानिक एवं दूरसंचार विषयों में स्नातक हैं। साथ ही डीएड, बीएड व टीईटी उत्तीर्ण व शिक्षक संवर्ग के लिए पात्र हैं। परंतु लोक शिक्षा संचालनालय रायपुर ने 9 मार्च 2019 को शिक्षको की भर्ती के लिए जारी विज्ञापन में बीई के छात्रों को पात्र नहीं माना। जबकि गणित के 1500 व विज्ञान के 1000 पद समेत कुल 2500 पद शामिल हैं।
आवेदन से वंचित होने पर इन 13 अभ्यर्थियों द्वारा अधिवक्ता मतीन सिद्दिकी, नरेन्द्र मेहर के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। इसमें कहा गया कि मार्च 2013 की अधिसूचना में छत्तीसगढ़ शिक्षक(नगरीय निकाय) संवर्ग (भर्ती एवं सेवा की शर्तें) नियम 2013 नियम संस्थित किया गया था। इसके अनुसार शिक्षक नगरीय निकाय के पद के लिए न्यूनतम शैक्षिक अहर्ता स्नातक, दो वर्षीय डिप्लोमा व शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण रखी गई है। इसके अलावा राज्य शिक्षा परिषद(अनुसंधान एवं प्रशिक्षण) द्वारा 16 जून 2017 को जारी दिशानिर्देश में स्पष्ट किया है कि न्यूनतम 55 प्रतिशत अंक लेकर इंजीनियरिंग में स्नातक करने वाले अभ्यर्थी बीएड में प्रवेश ले सकते हैं। लिहाजा याचिकाकर्ता उपरोक्त दोनों विषयों के शिक्षक पदों के लिए आवेदन के अधिकारी हैं। जस्टिस पीसैम कोशी की एकलपीठ ने मामले की सुनवाई के बाद स्कूल शिक्षा विभाग को सभी याचिकाकर्ताओं के आवेदन स्वीकार करने का निर्देश दिया है। साथ ही कहा है कि अगर आनलाइन आवेदन स्वीकार करने में समस्या हो तो सभी के आवेदन सीधे स्वीकार किए जांएं।