नई दिल्ली / वर्ष 2020 की आज विदाई हो जाएगी। खट्टी मीठी यादों के साथ नए वर्ष की तैयारी में बड़ी तादात में लोग जुटे है। उन्हें 2020 की दास्तान वैसे तो भुलाये नहीं भूल रही है। लेकिन तनाव देने वाले इस वर्ष से राहत पाने के लिए जश्न ही उनके सामने एक ऐसा मौका है, जो भूली बिसरी यादों को सहजने में सहायक होगा। नए साल का आगाज लोग हंसी ख़ुशी के साथ करना चाहते है। लेकिन इस पर भी कोरोना की मार पड़ रही है। भारत में भी कोरोना के नए स्ट्रेन का पता चलने के बाद केंद्र सरकार सावधान हो गई है।
उसने तमाम राज्यों को भी इसके घातक परिणामों से सतर्क किया है। लिहाजा केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखते हुए नए साल के अवसर पर जश्न के दौरान भीड़ रोकने की अपील की है। उन्होंने राज्यों से इस दौरान कड़ी निगरानी रखने को कहा है। स्वास्थ्य सचिव ने कहा कि अगर थोड़ी भी ढील दी गई तो यह वायरस संभावित सुपरस्प्रेडर हो सकती है। इसके मद्देनजर दिल्ली, केरल, महाराष्ट्र सहित कई राज्यों ने रात्रि कर्फ्यू लगाया है। वहीं पांच से अधिक व्यक्तियों के इकट्ठा होने या रात को 11 बजे के बाद सार्वजनिक स्थान पर नए साल का जश्न मनाने पर प्रतिबंध लगा दिया है।
महाराष्ट्र : मायानगरी मुंबई में आज रात से कड़ाई से नाईट कर्फ्यू लगा दिया गया है। रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक पुलिस को सड़कों पर कार्रवाई के लिए उतारा गया है। नए साल पर मायानगरी की रौनक जबरदस्त होती है। लेकिन इस बार कई लोगों ने नए साल का जश्न मनाने के लिए बाहरी राज्यों का रुख किया है। महाराष्ट्र के ज्यादातर जिलों में रात 11 बजे से सुबह छह बजे तक नाइट कर्फ्यू एलान हो चुका है। यह पांच जनवरी तक प्रभावी रहेगा। राज्य के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने बुधवार को कहा कि 31 दिसंबर को महाराष्ट्र में बार 11 बजे तक खुले रहेंगे।
उन्होंने कहा कि सार्वजनिक स्थानों पर पांच या उससे अधिक लोगों का इकट्ठा होना प्रतिबंधित है। लेकिन दवा खरीदने और दोस्तों एवं रिश्तेदारों से मिलने (रात के कर्फ्यू को देखते हुए 11 बजे के बाद) जाने के लिए लोगों पर कोई प्रतिबंध नहीं है। रेस्तरां, पब, बार, समुद्र तट, छत और नावों में किसी भी पार्टी की अनुमति नहीं है। ड्रोन का उपयोग करते हुए पुलिस जश्न करने वालों पर नजर रखेगी।
छत्तीसगढ़ : छत्तीसगढ़ में भी जश्न पर पहरा है। प्रशासन ने साफ कर दिया है कि नए साल की पार्टी में बुजुर्गों और बच्चों को एंट्री दी तो कार्यक्रम रद्द कर दिया जायेगा। जश्न रात 12 :30 बजे बंद करवा दिया जायेगा। इसमें 200 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकेंगे। कार्यक्रम में शामिल होने वालों का पूरा ब्यौरा रखा जायेगा। जानकारी के मुताबिक नए साल के उत्साह को देखते हुए होटलों, ढाबों और क्लबों में बड़े पैमाने पर वैध – अवैध शराब के साथ ड्रग्स का भी इंतज़ाम है। पुलिस और प्रेस की नज़रों से मेहमानों को बचाने के लिए खास व्यवस्था की गई है। यह भी बताया जा रहा है कि नए साल के जश्न पर पुलिस की निगाहे कमजोर करने के लिए विभिन्न थानों में आयोजकों ने विशेष सेटिंग भी की है।
दिल्ली: देश की राजधानी दिल्ली में 31 दिसंबर की रात से रात्रि कर्फ्यू लागू हो जाएगा। यह कर्फ्यू दो जनवरी की सुबह छह बजे तक लागू रहेगा। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के आदेश के अनुसार, ‘सार्वजनिक स्थान पर पांच से अधिक व्यक्ति इकट्ठा नहीं हो सकते हैं। साल का कोई जश्न नहीं मनाया जाएगा। 31 दिसंबर को रात के 11 बजे से एक जनवरी की सुबह छह बजे तक और एक जनवरी को रात 11 बजे से दो जनवरी की सुबह छह बजे तक सार्वजनिक स्थानों पर किसी भी सभा को अनुमति नहीं है।’
केरल: केरल सरकार ने एक आदेश जारी कर नए साल का जश्न मनाने के लिए सभी सार्वजनिक समारोहों को प्रतिबंधित किया है। प्रमुख सचिव डॉ. ए जयतिलक द्वारा हस्ताक्षरित, यह आदेश सभी जिला कलेक्टरों और पुलिस प्रमुखों को भेजा गया है। इसमें कहा गया है नए साल की पूर्व संध्या (31 दिसंबर) को सभी समारोह रात 10 बजे तक समाप्त हो जाने चाहिए। आदेश में कहा गया है कि नए साल का जश्न मनाने वालों के लिए मास्क पहनना, सुरक्षित शारीरिक दूरी बनाए रखना और सेनिटेशन अनिवार्य होगा। इन मानदंडों का पालन करने में विफल रहने वाले लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
कर्नाटक: कर्नाटक में भी नए स्ट्रेन को लेकर सरकार की चिंता बढ़ गई है। कर्नाटक सरकार ने भी एलान किया कि रात 11 बजे से सुबह पांच बजे तक राज्य में नाइट कर्फ्यू लागू किया जाएगा, ये कर्फ्यू एक जनवरी तक रहेगा लेकिन आधी रात को समूह में लोगों को अनुमति दी जाएगी।
तमिलनाडु: 31 दिसंबर और एक जनवरी के दिन तमिलनाडु के रेस्त्रां, बीच, क्लब, पब्स, रेसॉट में पार्टी पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। हालांकि तमिलनाडु में किसी तरह का कोई कर्फ्यू नहीं है। एक जनवरी के बाद कोविड-19 गाइडलाइंस के मुताबिक क्लब, रेस्त्रां में काम किया जाएगा।
मध्यप्रदेश : मध्यप्रदेश में नए साल के जश्न पर सरकार की सख्ती दिखाई दे रही है। प्रशासन ने 21 साल से कम उम्र के लोगों को शराब बिक्री रोकने के कानूनी प्रावधान को सख्ती से लागू करने की तैयारी कर ली है। सहायक आबकारी आयुक्त राजनारायण सोनी ने सोमवार को बताया कि मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915 के प्रावधानों के मुताबिक 21 वर्ष से कम उम्र के लोगों को लायसेंसी दुकानों से देशी-विदेशी शराब या अंगूर से बनी मदिरा न तो बेची जा सकती है, न ही उन्हें यह नशीला पदार्थ परोसा जा सकता है। सोनी ने बताया कि कानूनी प्रावधानों के मुताबिक शराब बिक्री के लाइसेंसी परिसरों में कलाकारों को बुलाकर गीत-संगीत और नाच-गाने का आयोजन नहीं किया जा सकता। इन परिसरों में वाद्य यंत्र बजाने की प्रस्तुति और जुआ खेलना भी कानूनन प्रतिबंधित है।