केन्द्रीय मंत्री ने किया सीबीआइ मैनुअल में 15 साल बाद बदलाव, जोड़ा गया साइबर क्राइम व विदेश में जांच का नये अध्याय 

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नई दिल्ली / केन्द्रीय मंत्री जितेन्द्र सिंह ने सोमवार को सीबीआई के लिए नया क्राइम मैनुअल जारी किया जिसमें मानक संचालन प्रक्रिया में बदलाव किया गया है।15 साल बाद मैनुअल में की गई समीक्षा के बाद उसमें विशेष रूप से साइबर अपराध से जुड़े डिजिटल क्राइम और देश की सीमा से बाहर अपराध की जांच तथा जांच की प्रक्रिया को तेज करने के तरीकों को जोड़ा गया है। अधिकारियों ने बताया कि नए मैनुअल के अनुसार, शाखा प्रमुख के स्तर तक के मामलों की जांच छह महीने में जबकि जोन प्रमुख के स्तर पर निगरानी किए जा रहे मामलों की जांच नौ महीने में पूरी करनी होगी। 

2005 के बाद पहली बार मैनुअल में बदलाव हुआ है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने सोमवार को नया क्राइम मैनुअल जारी किया है | पहले इसके लिए एक साल की समय सीमा तय थी। उन्होंने बताया कि एजेंसी ने इसके लिए अवर निदेशक प्रवीण सिन्हा के नेतृत्व में कार्यबल का गठन किया था जिसने क्राइम मैनुअल में आवश्यक बदलाव किए हैं, जांच अधिकारी के लिए दिशा-निर्देश बनाए हैं जिनका वे किसी भी मामले की जांच के दौरान उपयोग करेंगे।

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सीबीआई के नए मैनुअल में मानक संचालन प्रक्रियाओं में कुछ हिस्से जोड़े गए हैं, इनमें देश की सीमाओं के बाहर जांच के तौर तरीकों को विस्तृत रूप से समझाया गया है। इसमें इंटरपोल के साथ समन्वय और सहयोग का भी पूरा विवरण है। साथ ही जांच में तेजी कैसे लाई जाए इसके सुझावों को भी जोड़ा गया है। इसमें साफ कहा गया कि मुख्यालय स्तर की जांचें छह महीने के भीतर ही पूरी होनी चाहिए।

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इसके अलावा डिजिटल साक्ष्यों के रखरखाव को लेकर भी एसओपी जोड़ा गया है। वहीं जोन ऑफिस के वरिष्ठ अधिकारियों के नेतृत्व वाली जांचें नौ महीने में पूरी होनी चाहिए। जांच एजेंसी ने अतिरिक्त निदेशक प्रवीण सिन्हा के नेतृत्व में एक कार्यबल को क्राइम मैनुअल में जरूरी बदलाव करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। इस टीम ने कानूनी विशेषज्ञों व अन्य हिस्सेदारों से विचार विमर्श के बाद नए दिशानिर्देश तैयार किए हैं। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने नए मैनुअल के लिए सीबीआई की टीम को बधाई दी।