बड़ी खबर : मुंबई हाई कोर्ट का सख्त कदम, देश भर में चर्चित मेट्रो कार शेड प्रोजेक्ट पर लगाई रोक, महाराष्ट्र की शिवसेना, कांग्रेस और युति सरकार को बड़ा झटका, लोगों को आवाजाही में दिक्कत और सरकारी धन के दुरूपयोग को लेकर उद्धव ठाकरे की किरकिरी

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मुंबई / बुधवार को आखिरकार मुंबई हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को तगड़ा झटका दिया है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने मुंबई के विवादित मेट्रो कार शेड प्रोजेक्ट पर रोक लगा दी हैै। अदालत के आदेश को महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार के लिए तगड़ा झटका माना जा रहा है। हाईकार्ट ने ‘मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण’ को यथास्थिति बनाए रखने को कहा है। इस आदेश के जारी होते ही प्रोजेक्ट ठप्प हो गया है। अब इसके ठंडे बस्ते में जाने या फिर रद्द होने के आसार बढ़ गए है।

आरे में सुरक्षित वन भूमि पर शेड बनाने के कड़े विरोध के बाद मुंबई के कांजूर मार्ग पर मेट्रो कार शेड का निर्माण होना था। अब महाराष्ट्र सरकार शेड निर्माण के लिए भूमि आवंटन को लेकर 15 अक्तूबर, 2020 को जारी आदेश वापस लेने को तैयार हो गई है। पिछली सुनवाई के दौरान राज्य सरकार दूसरे पक्षों की बात सुनने के लिए राजी हो गई थी। राज्य सरकार ने कहा था कि मुम्बई कलेक्टर का फैसला नियमानुसार था, बावजूद इसके राज्य सरकार दूसरे पक्षों की बात सुनने को तैयार है।

इस मामले में केंद्र सरकार का कहना था कि मुंबई कलेक्टर का फैसला नियमानुसार नहीं है। इसे खारिज किया जाना चाहिए। मुंबई के निजी डेवलपर गोराडिया ने भी एमएमआरडीए के कांजुरमार्ग मेट्रो कार शेड प्रोजेक्ट को तुरंत रोकने की मांग की थी। पिछले वर्ष आरे में इस प्रोजेक्ट के निर्माण को लेकर विवाद हुआ था। उसके बाद इसे कांजूर मार्ग पर बनाने का फैसला किया गया था। अब इस पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है।

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