मुंबई / समाज में बच्चियों और महिलाओं के साथ लगातार छेड़छाड़ और यौन उत्पीड़न की घटनाएं बढ़ती जा रही है। जिस वजह से सड़क से लेकर संसद तक बवाल हो चुका है। देश में बढ़ती रेप की घटनाओं की वजह से लोगों में भी काफी गुस्सा है। ऐसे में केंद्र सरकार से लेकर तमाम राज्यों की सरकार इसके खिलाफ सख्त कदम उठाने के संकेत दे रही है | लेकिन अब महाराष्ट्र की उद्धव सरकार ने इन सभी घटनाओं के खिलाफ एक सख्त कदम उठाया है। सरकार राज्य में ऐसा कानून ‘शक्ति एक्ट’ बनाने जा रही है, जिसमें रेप करने पर मौत की सजा मिलेगी। कैबिनेट से इस बिल को मंजूरी मिल गई है और जल्द ही इसे विधान सभा में पेश किया जाएगा।
एसिड अटैक पीड़िता को 10 लाख
गृह मंत्री अनिल देशमुख ने कहा कि मंत्रिमंडल ने यहां एक बैठक में Shakti Act विधेयक के मसौदे को मंजूरी दे दी है। इस विधेयक में दोषी पाए जाने पर आरोपी को मौत की सजा, आजीवन कारावास और भारी जुर्माना समेत कड़ी सजा और जुर्माने की व्यवस्था की गई है। इस अधिनियम में प्लास्टिक सर्जरी और चेहरे के पुनर्निर्माण के लिए एसिड अटैक पीड़िता को 10 लाख रुपये की राशि दी जाएगी और दोषी से जुर्माना भी वसूला जाएगा।
विशेष अदालतों में होगी सुनवाई
गृह मंत्री अनिल देशमुख ने कहा कि इस अधिनियम में रेप के मामलों की सुनवाई विशेष अदालतों में होगी और पुलिस को 15 दिनों में चार्जशीट दाखिल करनी होगी। इस तरह के मामलों में अधिकतम 30 दिनों में ट्रायल पूरा करना होगा। राज्य की महिला एवं बाल विकास मंत्री यशोमति ठाकुर ने इसे ऐतिहासिक फैसला बताया है।
ये भी पढ़े : राजधानी में हाईप्रोफाइल ड्रग्स मामले में सामाजिक कार्यकर्ता का बेटा और उसकी महिला मित्र गिरफ्तार, कोकीन भी हुई बरामद
गृहमंत्री अनिल देशमुख ने कहा कि महाराष्ट्र विधानसभा का दो दिवसीय शीतकालीन सत्र 14 दिसंबर से मुंबई में शुरू हो रहा है। इस विधेयक को इस शीतकालीन सत्र में राज्य विधानमंडल में पेश किया जाएगा। विधानमंडल के दोनों सदनों में चर्चा और अनुमोदन के बाद इसे हस्ताक्षर के लिए राज्यपाल को भेजा जाएगा। वहां से मंजूरी मिलने पर इस इस कानून को ‘शक्ति अधिनियम’ कहा जाएगा।