कोरोना को लेकर केंद्र सरकार की नई गाइडलाइंस आज से लागू ,जानें कहां रहेगी सख्ती और कहां मिलेगी छूट 

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नई दिल्ली / आज यानी 1 दिसंबर से केंद्र सरकार की नई कोरोना गाइडलाइंस लागू हो गई हैं। नए गाइडलाइन के मुताबिक, कुछ क्षेत्रों में कोरोना वायरस के मामलों में वृद्धि के बीच राज्य और केंद्रशासित प्रदेश संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए रात्रिकालीन कर्फ्यू जैसी स्थानीय पाबंदियां लगा सकते हैं। हालांकि, निषिद्ध क्षेत्रों के बाहर किसी भी तरह का लॉकडाउन लगाने से पहले उन्हें केंद्र से विचार-विमर्श करना होगा।केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दिसंबर के लिए ‘निगरानी, रोकथाम और सावधानी’ दिशा-निर्देश जारी करते हुए कहा कि सभी संक्रमित लोगों के संपर्क में आए लोगों की सूची बनाई जाएगी और पता लगाकर उन्हें क्वांरटाइन में भेजा जाएगा। संक्रमण के मामलों में 14 दिनों तक नजर रखनी होगी और मरीजों के संपर्क में आने वाले 80 प्रतिशत लोगों का 72 घंटे में पता लगाना होगा। तो चलिए जानते हैं क्या कहती हैं नई गाइडलाइंस 

 

कोरोना मरीजों को शर्तें पूरी करने पर तुरंत घर पर आइसोलेट करने और उनकी चिकित्सकीय देखभाल की व्यवस्था की जाएगी। कोविड-19 के संबंध में उपयुक्त व्यवहार को लेकर भी लोगों को जागरुक करना होगा। भीड़ वाले स्थानों, बाजारों, हाट और सार्वजनिक परिवहन में उचित दूरी के निर्देशों का पालन करना होगा। रोकथाम की रणनीति में निगरानी, अन्य उपायों पर ध्यान होना चाहिए।केंद्र शासित प्रदेशों और राज्यों में कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए नाइट कर्फ्यू की पाबंदी लगाने का प्रावधान।

क्या-क्या मिली अनुमति  

निषिद्ध क्षेत्रों के बाहर कुछ गतिविधियों को सशर्त अनुमति के अलावा सभी गतिविधियों की अनुमति दी गई है। सिनेमा हॉल और थिएटरों को बैठने की 50 फीसदी क्षमता के साथ संचालन की अनुमति दी गई है। सामाजिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक और धार्मिक जमावड़े की स्थिति में एक हॉल में अधिकतम 50 फीसदी क्षमता के साथ 200 लोगों तक की अनुमति। स्थिति के आधार पर राज्य सरकारें बंद स्थानों में लोगों की संख्या 100 तक सीमित कर सकती हैं। राज्यों के भीतर या बाहर आने-जाने या सामान ढुलाई में किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं होगी। लोगों के आवाजाही के लिए अलग से परमिट या अनुमति की जरूरत नहीं पड़ेगी।

कंटेनमेंट जोन में जारी रहेंगी पाबंदियां

संबंधित जिलाधीशों द्वारा निषिद्ध क्षेत्रों के बारे में वेबसाइटों पर सूचना दी जाएगी और यह सूची केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ भी साझा की जाएगी। निषिद्ध क्षेत्रों में केवल जरूरी गतिविधियों की अनुमति होगी और इसके दायरे में लोगों की आवाजाही पर कड़ाई से प्रतिबंध लगाया जाएगा। केवल आपात चिकित्सा जरूरतों और आवश्यक सामान और सेवा की आपूर्ति बनाए रखने को मंजूरी होगी। संक्रमित लोगों का पता लगाने के लिए टीमें घर-घर जाकर सर्वेक्षण करेंगी। इसके अलावा निर्धारित प्रक्रिया के तहत जांच की जाएगी। सभी संक्रमित लोगों के संपर्क में आए लोगों की सूची बनायी जाएगी और उनका पता लगाया जाएगा। इनफ्लुएंजा जैसे संक्रमण , श्वसन संबंधी गंभीर संक्रमणके मामलों में सर्वेक्षण किया जाएगा।

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