उत्तरप्रदेश में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने ‘लव जिहाद’ से जुड़े अध्यादेश को दी मंजूरी , कानून हुआ लागू, शादी के लिए धोखाधड़ी, धर्मांतरण पर अब सख्त सजा

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लखनऊ / उत्तर प्रदेश में अब लव जिहाद के खिलाफ कानून को मंजूरी मिलते ही राज्य में ये कानून लागू हो गया है | योगी आदित्यनाथ  सरकार की कैबिनेट द्वारा पिछले दिनों ‘लव जिहाद के खिलाफ उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश, 2020 के प्रस्ताव पास होने के बाद अब राज्यपाल आनंदीबेन ने भी इसे मंजूरी दे दी है | 

इस अध्यादेश के मुताबिक, धर्मांतरण छल, कपट, जबरन या विवाह के जरिए नहीं किया गया है, इसके सबूत देने की जिम्मेदारी धर्म परिवर्तन कराने वाले तथा करने वाले व्यक्ति पर होगी। अध्यादेश का उल्लंघन करने पर कम से कम एक साल और अधिकतम पांच साल कैद तथा 15000 रुपए जुर्माने का प्रावधान किया गया है, जबकि नाबालिग लड़की, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की महिला के मामले में यह सजा तीन साल से 10 वर्ष तक की कैद और 25000 रुपये जुर्माने की होगी। इसके अलावा सामूहिक धर्म परिवर्तन के संबंध में अधिकतम 10 साल की कैद और 50,000 रुपये जुर्माने की सजा का प्रावधान किया गया है।

अध्यादेश में धर्म परिवर्तन के इच्छुक लोगों को जिला अधिकारी के सामने एक निर्धारित प्रोफार्मा पर दो माह पहले इसकी सूचना देनी होगी। इजाजत मिलने पर वे धर्म परिवर्तन कर सकेंगे। इसका उल्लंघन करने पर छह माह से तीन साल तक की कैद और 10,000 रुपये जुर्माने की सजा तय की गई है।