गंजे शख्स ने विग लगाकर कर ली शादी, सामने आया सच तो पत्नी ने उठाया ये कदम, जाने क्या है मामला

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नई दिल्ली / बॉलीवुड की फिल्म ‘बाला’ देखी होगी तो आपको याद होगा कि कैसे फिल्म के अभिनेता अपना गंजापन छिपाने के लिए विग लगाकर शादी कर लेते हैं, मामले का खुलासा होने के बाद पति-पत्नी में तलाक हो जाता है। ठीक वैसी ही घटना मुंबई में देखने को मिली है। मुंबई के रहने वाले एक शख्स को गंजेपन की वजह से शादी करने में दिक्कत आ रही थी तो उसने गंजेपन की बात छिपाकर विग लगाकर महिला से शादी कर ली। मुंबई के रहने वाले 29 वर्षीय चार्टर्ड अकाउंटेंट ने विग पहनकर 27 वर्षीय महिला से शादी की। शादी के बाद महिला के सामने सच सामने आया तो उसने पति के खिलाफ केस दर्ज करवा दिया है।

महिला का आरोप है कि पति ने शादी से पहले अपने गंजेपन की बात छिपाई थी। 29 साल के युवक मुंबई में एक प्राइवेट फर्म में चार्टर्ड अकाउंटेंट के तौर पर काम करता है। पत्नी के केस दर्ज करने के बाद कोर्ट में उसने जमानत के लिए अर्जी लगाई है। कोर्ट ने पति की जमानत याचिका खारिज कर दी है। नाथ नगर रेलवे स्टेशन के वरिष्ठ निरीक्षक कैलाश बर्वे ने कहा कि शिकायतकर्ता महिला ने एक चार्टर्ड अकाउंटेंट से इस साल सितंबर में शादी की। बाद में महिला को पता चला कि उसका पति गंजा था और उसने विग पहन रखी थी। महिला ने पुलिस को शिकायत में कहा है कि उसे शादी के बाद पता चला कि उसका पति गंजा है। महिला ने बताया कि ”मुझे जैसे ही पता चला, मैं एकदम दंग रह गई।

पति ने शादी से पहले ये बात छिपाई थी, उनके परिवार वालों ने भी ऐसी किसी बात का जिक्र नहीं किया था। मेरे पति और ससुराल वालों ने मिलकर धोखा किया है।” महिला ने यह भी कहा है कि अगर उन्हें शादी से पहले इस बात का पता चल जाता तो वो कभी भी एक गंजे शख्स से शादी नहीं करती। महिला ने कहा कि उसके सुसराल वालों ने उससे कहा कि ये कोई बड़ी बात नहीं है। महिला ने पति और ससुराल वालों के खिलाफ धोखाधड़ी और मानहानि का केस दर्ज कराया है। महिला ने ससुराल वालों पर दहेज मांगने का भी आरोप लगाया है। महिला ने आरोप लगाया कि उसके ससुराल वाले उसे अधिक दहेज के लिए परेशान कर रहे थे।

उसने पुलिस को बताया कि उसके पति को उस पर शक था और वह उसके फोन को हैक कर रखा था। इसलिए मैं चाहती हूं कि उसके चैट और कॉल रिकॉर्ड की जांच की जाए। नाथ नगर रेलवे स्टेशन के वरिष्ठ निरीक्षक कैलाश बर्वे ने कहा, “हमने पति और उसके माता-पिता को धारा 498, 377, 406, और भारतीय दंड के 500 के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस ने कहा कि ठाणे कोर्ट ने पति के अलावा बाकियों ससुराल वालों को जमानत दे दी है। ठाणे अदालत ने पति की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया और उसे पुलिस के सामने आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया। हम उसे एक या दो दिन में गिरफ्तार कर लेंगे।

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