हाथरस कांड पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला, हाईकोर्ट की निगरानी में होगी CBI जांच

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नई दिल्ली / उत्तर प्रदेश के हाथरस में एक लड़की के कथित बलात्कार के मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मामले की सीबीआई जांच हाईकोर्ट की निगरानी में होगी और फिलहाल सुप्रीम कोर्ट की निगरानी की कोई जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि फिलहाल केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) जो जांच कर रही है उसके बाद ही जांच को राज्य से बाहर ट्रांसफर किए जाने का फैसला लिया जाएगा। यानि फिलहाल के लिए हाथरस मामले की जांच उत्तर प्रदेश से बाहर ट्रांसफर नहीं होगी।

सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एसए बोबडे की अगुवाई वाली तीन सदस्यीय बेंच ने कहा कि हाथरस के पीडि़त परिवार की सुरक्षा के साथ ही गवाहों की सुरक्षा से लेकर अन्य तमाम पहलुओं को इलाहाबाद हाईकोर्ट देखेगी। इस मामले में सीबीआई अपनी स्टेटस रिपोर्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट को देगी। इस दौरान हाईकोर्ट मामले को मॉनिटर करेगी। उत्तर प्रदेश से इस केस को ट्रांसफर करने पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसका फैसला बाद में होगा। सुप्रीम कोर्ट ने हाथरस केस की निगरानी इलाहाबाद हाईकोर्ट को सौंपी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा पीड़ित और गवाहों की सुरक्षा तथा केस की मेरिट से जुड़े हर पहलू को हाईकोर्ट देखेगा। केस दिल्ली स्थानांतरित करने पर कहा कि अभी सीबीआई जांच कर रही है जांच पूरी होने के बाद इस पर विचार होगा।

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हाथरस मामले में जिस युवती से बलात्कार का आरोप लगाया गया था उसकी 29 सितंबर को दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में मौत हो गई थी। जिला प्रशासन ने कथित रूप से परिवार की सहमति के बगैर ही जबरन दलित युवती का अंतिम संस्कार कर दिया था। जिला प्रशासन के इस कथित असंवेदनशील रवैये को लेकर इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने काफी नाराजगी जतायी थी।