मे फेयर होटल के मालिक और पूर्व केंद्रीय मंत्री दिलीप रे को तीन साल की सजा, कोयला घोटाले को लेकर 21 साल पुराने मामले में अब जाकर आया फैसला, कई होटलों का मालिक है मुजरिम दिलीप रे

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नई दिल्ली / केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की एक विशेष अदालत ने आज कोयला घोटाला मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री दिलीप रे को तीन साल की जेल की सजा सुनाई है। यह मामला 1999 में झारखंड कोयला ब्लॉक के आवंटन में कथित अनियमितताओं से संबंधित है। इसके साथ ही अदालत ने हाल ही में घोटाले से जुड़े अन्य दो दोषियों को भी तीन साल की कैद की सजा सुनाई है। गौरतलब है कि दिलीप रे अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में कोयला राज्य मंत्री थे। पिछले दिनों ही विशेष अदालत ने कोयला घोटाले से जुड़े एक मामले में दिलीप रे को दोषी करार दिया था।

विशेष न्यायाधीश भरत पराशर ने दिलीप रे को भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत दोषी पाया, जबकि अन्य को धोखाधड़ी और साजिश रचने का दोषी पाया था। सीबीआई की विशेष अदालत ने पूर्व केंद्रीय मंत्री के अलावा कोयला मंत्रालय के तत्कालीन दो वरिष्ठ अधिकारी, प्रदीप कुमार बनर्जी और नित्या नंद गौतम, कैस्ट्रोन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड (सीटीएल) के निदेशक महेंद्र कुमार अग्रवाल और कैस्ट्रॉन माइनिंग लिमिटेड को भी दोषी ठहराया था। दिलीप रे चर्चित होटल चैन मे फेयर के मालिक है | उड़ीसा के अलावा उनकी होटले छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, सिक्किम और पश्चिम बंगाल में है | फ़िलहाल दिलीप रे के वकील उन्हें जमानत का लाभ दिलाने में जुटे है |   

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