फिल्म अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से राहत, गिरफ्तारी पर मिला स्टे, मुंबई में पत्नी ने दर्ज कराया है उत्पीड़न का केस

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मुजफ्फरनगर / फिल्म अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी और उनके परिजनों की गिरफ्तारी पर इलाहाबाद हाईकोर्ट से स्टे मिला है। हाईकोर्ट की दो सदस्यीय खंडपीठ ने पुलिस द्वारा चार्जशीट दाखिल करने तक उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाई है, जबकि मुकदमे के मुख्य आरोपी अभिनेता के छोटे भाई मिनाजुद्दीन सिद्दीकी को अग्रिम जमानत करानी होगी। फिल्म अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी की पत्नी आलिया सिद्दीकी द्वारा दर्ज कराए गए मामले में कोर्ट में अपने बयान सीआरपीसी की धारा 164 के अंतर्गत कलम बंद कराने के बाद मुश्किलों में घिरे थे। अब उनके परिवार ने हाईकोर्ट की शरण ली है। उन्हें अरेस्ट पर स्टे मिल गया है। नवाजुद्दीन उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले के बुढ़ाना गांव के निवासी है।

नवाजुद्दीन के भाई फैजुद्दीन सिद्दीकी ने बताया कि उन्हें हाईकोर्ट से फिलहाल गिरफ्तारी पर स्टे मिल गया है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी का अपनी पत्नी आलिया सिद्दीकी से विवाद चल रहा है। आलिया सिद्दीकी ने 27 लाई को मुंबई के वर्सोवा थाने में 8 साल पहले बुढ़ाना में नवाजुद्दीन सिद्दीकी के भाई मिनाजुद्दीन सिद्दीकी द्वारा अपनी पुत्री का यौन उत्पीड़न करने का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज कराया था। इस मामले में उसने नवाजुद्दीन सिद्दीकी फैजुद्दीन सिद्दीकी, अयाजउद्दीन सिद्दीकी और उनकी मां मेहरून्निसा को भी आरोपी बनाया था।

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आलिया ने दर्ज कराई रिपोर्ट में बताया था कि नवाजुद्दीन उसे व बेटी को दिसंबर 2012 में बुढ़ाना स्थित अपने घर पर छोड़ गए थे | आरोप है कि यहां बेटी के साथ अत्याचार हुए। इनमें बैड टच से लेकर छेड़छाड़ व मारपीट के भी आरोप शामिल हैं। रिपोर्ट में आलिया ने पति नवाजुद्दीन के साथ ही सास मेहरून्निशां, नवाज के भाइयों फैय्याजुद्दीन, अयाजुद्दीन और मिनाजुद्दीन को आरोपी बनाया हुआ है। यह मुकदमा जांच के लिए 12 अगस्त 2020 को बुढ़ाना कोतवाली आ गया था। 16 अक्तूबर को पुलिस ने आलिया सिद्दीकी के पॉक्सो कोर्ट में 164 के बयान भी दर्ज कराए थे। अब इस मुकदमे में नवाजुद्दीन और उनके परिजनों को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है।